कलकत्ता हाईकोर्ट ने जीटीए द्वारा संचालित स्कूलों में भर्ती ‘अनियमितताओं’ की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले आदेश को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को उसी अदालत के पहले के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, कर्सियांग और कलिम्पोंग में गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) द्वारा संचालित स्कूलों में भर्ती अनियमितताओं की शिकायतों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

मामले की सीबीआई जांच का आदेश न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु की एकल-न्यायाधीश पीठ ने दिया, जिसने केंद्रीय एजेंसी को 25 अप्रैल तक अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

READ ALSO  लखीमपुर खीरी हिंसा: जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति पर यूपी सरकार सहमत

हालांकि, राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ का रुख किया, जिसने शुक्रवार को न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा।

Video thumbnail

खंडपीठ ने सीबीआई को 25 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया.

राज्य सरकार ने जीटीए द्वारा संचालित स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दो गुमनाम पत्रों पर संदेह व्यक्त किया था, जिसके आधार पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।

READ ALSO  पॉर्न फ़िल्म मामलें में राज कुंद्रा को नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही गुज़ारनी पड़ेंगी कई राते।
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles