कलकत्ता हाई कोर्ट 19 नवंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी व सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के लिए हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा की इंटरव्यू सूची में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की, क्योंकि उम्मीदवारों के इंटरव्यू मंगलवार से शुरू होने वाले हैं। न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिकाकर्ता को स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई बुधवार के लिए तय की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने अदालत में दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के उस स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि “कोई भी दागी उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता”, इंटरव्यू सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें बाहर रहना चाहिए था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए आयोजित परीक्षा में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को अनुभव अंक का लाभ दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी स्कूल शिक्षण अनुभव से जुड़े अंकों का लाभ दे दिया गया है।
SSC ने शनिवार को 20,500 उम्मीदवारों की इंटरव्यू सूची जारी की थी, जिन्होंने 14 सितंबर को हुई कक्षा 11-12 शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वालीफाई किया था। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूची तीन मानकों के आधार पर तैयार की गई है—लिखित परीक्षा में प्राप्तांक (60 अंक), शिक्षण अनुभव (10 अंक) और योग्यता (10 अंक)।
मामले की विस्तृत सुनवाई 19 नवंबर को होगी।




