कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व संदेशखाली सीपीआई (एम) विधायक निरापद सरदार को जमानत दे दी, जिन्हें उत्तर 24 परगना जिले के अशांत क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
उन्हें उनके दक्षिण कोलकाता स्थित आवास से उठाया गया और उसके बाद 11 फरवरी को संदेशखाली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दंगा, चोरी और साजिश और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम शामिल हैं।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरदार द्वारा दायर याचिका पर उन्हें जमानत दे दी।
पूर्व सीपीआई (एम) विधायक, जो 2011 के विधानसभा चुनाव में संदेशखाली से जीते थे, न्यायिक हिरासत में थे।