फ्रीज बैंक खातों को चालू करने की याचिका खारिज, कलकत्ता हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को झटका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस धड़े को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को फिर से चालू करने (ऑपरेट करने) की अनुमति देने संबंधी याचिका को नामंजूर कर दिया।

जांच एजेंसी द्वारा फ्रीज किए गए इन तीनों खातों में कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी ने यह कार्रवाई राज्य पुलिस की एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें अवैध रूप से धन इकट्ठा करने, धोखाधड़ी से वित्तीय लेनदेन करने और पार्टी के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध धन को इधर-उधर भेजने के आरोप लगाए गए हैं।

जस्टिस कृष्ण राव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते 13 जुलाई को अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।

फंड ट्रांसफर की जांच

ईडी के अधिकारियों की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य इकाई को ट्रांसफर किए गए थे।

आलीशान विमानों की खरीद

जांचकर्ताओं के अनुसार, केयरवेल एविएशन ने इसके बाद साल 2023 से 2026 के बीच एक नई बनी कंपनी को 82.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। जांच एजेंसी ने इस नई कंपनी को ट्रांसफर की गई राशि को काफी बड़ी और महत्वपूर्ण बताया है।

READ ALSO  धारा 138 एनआई एक्ट | निजी खाते से जारी चेक के लिए जारीकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार, भले ही देनदारी संस्था की बताई गई हो: दिल्ली हाईकोर्ट

इसी फंड में से लगभग 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल दो लग्जरी विमान खरीदने के लिए किया गया। इन विमानों में एक अगस्टावेस्टलैंड 109एसपी हेलीकॉप्टर और एक एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट शामिल है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles