कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम हत्याकांड के मामलों को फिर से शुरू करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नंदीग्राम और खेजुरी में 2007 से भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े दस हत्या के मामलों में अभियोजन को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। इस फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन मामलों को वापस लेने की 2020 की कार्रवाई को चुनौती दी गई है, जिसे “कानून के अनुसार गलत” माना गया है।

न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि अभियुक्तों को हत्याओं के लिए मुकदमे का सामना करना चाहिए, जो राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 321 के उपयोग का खंडन करता है, जो अदालत की सहमति से अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देता है। अदालत ने पाया कि इस धारा के तहत अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देना जनहित में नहीं होगा और इसे राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने के रूप में गलत तरीके से समझा जा सकता है।

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निर्णय ने लोकतांत्रिक समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा को हतोत्साहित करने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया, “समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन एक आदर्श है जिसके लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए।” पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में, चुनाव से पहले या बाद में होने वाली किसी भी हिंसा से पूरी तरह बचना चाहिए।

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न्यायालय की यह टिप्पणी नंदीग्राम और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के निकटवर्ती खेजुरी में हुई हिंसा के दौरान दस से अधिक व्यक्तियों की हत्या के आलोक में आई है। पीठ ने शांति और सौहार्द बहाल करने के आधार पर आपराधिक मामलों को वापस लेने के औचित्य की आलोचना की और सुझाव दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां न्याय और कानून के शासन को कमजोर करती हैं।

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