कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई 2023 में भाजपा नेता की हत्या की एनआईए जांच का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पिछले साल मई में पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना में भाजपा नेता बिजॉय कृष्ण भुनिया की हत्या की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एनआईए को अगले 15 दिनों के भीतर जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया, साथ ही उन्होंने 24 अप्रैल तक मामले पर एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा।

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सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने मामले में एनआईए जांच की मांग करने वाली विभिन्न हलकों की सिफारिशों पर ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार की ‘अनिच्छा’ पर भी नाराजगी व्यक्त की।

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याद दिला दें कि भुंइया की पिछले साल मई में मोयना में हत्या कर दी गई थी।

प्रारंभ में, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में एसडीपीओ स्तर की जांच का आदेश दिया।

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हालाँकि, बाद में राज्य पुलिस पर इस मामले की ‘त्रुटिपूर्ण जाँच’ के आरोप लगे।

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