एक कानूनी घटनाक्रम में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 09 अक्टूबर, 2010 को दम दम पुलिस स्टेशन मामले से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द कर दिया है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A/406/506/34 के तहत आरोप शामिल थे। माननीय न्यायाधीश शम्पा दत्त (पॉल) द्वारा दिया गया निर्णय, वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग
