बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBBSE को अवैध रूप से नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों की 1911 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 1,911 ग्रुप डी कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया, जिन्हें उनके भर्ती परीक्षा परिणामों में हेरफेर के बाद अवैध रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति दी गई थी।

यह आदेश तब आया जब अदालत ने पाया कि ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 2016 में भर्ती परीक्षा के लिए 1,911 उम्मीदवारों को उनकी ओएमआर शीट में हेरफेर के कारण सिफारिश मिली थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट में पहली ग्रीन संविधान पीठ जिसमें काग़ज़ के इस्तमाल पर होगा बैन- जानिए पूरा मामला

उनके नामों की सिफारिश स्कूल सेवा आयोग ने डब्ल्यूबीबीएसई को की थी।

Video thumbnail

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने डब्ल्यूबीबीएसई को उन 1,911 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया, जिनके नामों की एसएससी ने गलत सिफारिश की थी।

अदालत ने सुबीर भट्टाचार्य को भी निर्देश दिया, जो 2016 की परीक्षाओं के परिणामों के प्रकाशन के समय एसएससी के अध्यक्ष थे, उन लोगों के नामों का खुलासा करने के लिए जिन्होंने परिणामों में हेरफेर करने के लिए कहा था।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्कूल निर्माण की जनहित याचिका पर जवाब मांगा है
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles