कलकत्ता हाईकोर्ट ने बर्दवान में आरएसएस की रैली को हरी झंडी दी, पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को आगामी रविवार को बर्दवान में एक रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कार्यक्रम में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने से पहले ही इनकार कर दिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी वाली यह रैली ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान शोर के कारण व्यवधान उत्पन्न होने की चिंता जताए जाने के बाद विवादास्पद बहस के केंद्र में थी।

अदालत के इस फैसले से राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण झटका लगा है, जिसने चल रही माध्यमिक परीक्षाओं में संभावित व्यवधान का हवाला देते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के मैदान पर लाउडस्पीकर के उपयोग से इनकार कर दिया था। इसी तरह जिला प्रशासन ने भी सरकार के रुख के अनुरूप रैली में माइक्रोफोन के उपयोग के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था।

READ ALSO  सीएमडीआरएफ हेराफेरी मामले में लोकायुक्त के आदेश के खिलाफ याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने सीएम को नोटिस जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने फैसला सुनाया कि चूंकि रैली रविवार को होगी और केवल 75 मिनट तक चलेगी, इसलिए इससे कोई खास असुविधा होने की संभावना नहीं है। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए ध्वनि का स्तर न्यूनतम रखा जाए।

Play button

आरएसएस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब राज्य के अधिकारियों ने उनके अनुरोध को शुरू में खारिज कर दिया था, और नियोजित सभा को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। नियंत्रित ध्वनि स्तरों के साथ रैली की अनुमति देने का न्यायालय का निर्देश एक समझौता दर्शाता है, जो आरएसएस के इकट्ठा होने के अधिकार और राज्य की शैक्षिक प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाता है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने माफी के बाद पूर्व IMA अध्यक्ष आर वी अशोकन के खिलाफ मामला बंद किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles