पुलिस को कोलकाता में अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के लिए अनुमति देनी चाहिए: हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पुलिस अधिकारियों को 29 नवंबर को कोलकाता में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए भाजपा को अनुमति देनी चाहिए, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं।

भाजपा ने कोलकाता के मध्य में एस्प्लेनेड में बैठक आयोजित करने की अनुमति देने के लिए शहर की पुलिस को निर्देश देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है और दावा किया है कि अधिकारियों ने दो बार इससे इनकार कर दिया था।

READ ALSO  ईमानदारी न्यायिक सेवा की नींव है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा

यह देखते हुए कि यह एक स्वतंत्र देश है, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि अधिकारियों को उस तिथि पर बैठक आयोजित करने की अनुमति देनी चाहिए।

Video thumbnail

न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि पुलिस उचित प्रतिबंध लगा सकती है जिसे वे आयोजकों को बता सकते हैं।

उन्होंने निर्देश दिया कि मामला बुधवार को दोबारा अदालत के समक्ष पेश होगा.

याचिकाकर्ता के वकील श्रीजीब चक्रवर्ती ने दावा किया कि भाजपा ने पहले 28 नवंबर को बैठक आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसे निर्धारित बफर समय से पहले नहीं रखा गया था।

READ ALSO  2020 दिल्ली दंगे: कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति के लिए दोबारा आवेदन भेजा गया था, लेकिन अनुमति नहीं दी गई.

Related Articles

Latest Articles