कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सिलीगुड़ी में बीजेपी रैली की अनुमति दी, कई शर्तें लागू

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली और सभा आयोजित करने की अनुमति दे दी। इसी दिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कोलकाता में अपनी वार्षिक ‘शहीद दिवस’ रैली आयोजित करने जा रही है।

न्यायमूर्ति तीरथंकर घोष ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए रैली की अनुमति दी, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई शर्तें भी लगाईं। अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम में अधिकतम 10,000 लोग ही शामिल हो सकते हैं और प्रत्येक समूह में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे। रैली सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही आयोजित की जा सकेगी।

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भाजपा ने मूल रूप से उत्तरकन्या (उत्तर बंगाल सचिवालय) तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन अदालत ने इसे सिलीगुड़ी के चुनाभट्टी मैदान तक सीमित रखने का निर्देश दिया।

भाजपा ने तब हाईकोर्ट का रुख किया जब पुलिस ने तय रूट पर रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि टीएमसी की कोलकाता रैली को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग 21 जुलाई को यात्रा करेंगे, जिससे भीड़भाड़ और यातायात अवरोध की आशंका है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि चूंकि टीएमसी की रैली कोलकाता में है, इसलिए यह माना जा सकता है कि उसमें शामिल होने वाले लोग उस समय तक राजधानी पहुंच चुके होंगे जब सिलीगुड़ी में भाजपा की रैली शुरू होगी।

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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

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