वकील की मौत के कारण बदायूं मस्जिद विवाद की सुनवाई स्थगित; 17 दिसंबर को पुनर्निर्धारित

बदायूं में जामा मस्जिद शम्सी और नीलकंठ मंदिर से जुड़े विवादास्पद संपत्ति विवाद की निर्धारित सुनवाई मंगलवार को मामले से जुड़े एक प्रमुख वकील की अप्रत्याशित मौत के बाद स्थगित कर दी गई। शम्सी शाही जामा मस्जिद इंतेज़ामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट असरार अहमद ने पुष्टि की है कि अगली सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी।

स्थानीय लोगों का ध्यान खींचने वाली यह कानूनी कार्यवाही अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन संयोजक मुकेश पटेल द्वारा 2022 में किए गए दावों से उपजी है। पटेल ने दावा किया कि वर्तमान में जामा मस्जिद शम्सी जिस जगह पर है, वहां ऐतिहासिक रूप से नीलकंठ महादेव मंदिर था। इस दावे ने जमीन के सही स्वामित्व को लेकर गरमागरम बहस और कानूनी लड़ाई को हवा दे दी है।

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24 नवंबर को संभल जिले के पास हुई हिंसा के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई, जो एक मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के विरोध में भड़की थी। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था।

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सोथा मोहल्ला के ऊंचे इलाके में स्थित जामा मस्जिद शम्सी, बदायूं शहर की सबसे ऊंची इमारत है। यह न केवल अपनी वास्तुकला की प्रमुखता के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रतिष्ठित है, इसे भारत में अभी भी उपयोग में आने वाली तीसरी सबसे पुरानी मस्जिद और 23,500 लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाली सातवीं सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है।

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