बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन विवाद में जावेद हबीब को अंतरिम राहत प्रदान की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर पूर्व फ्रैंचाइज़ी राशिद मोल्ला के साथ कानूनी लड़ाई में प्रसिद्ध हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक मोल्ला को “जावेद हबीब” ट्रेडमार्क और संबंधित कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

1 अप्रैल, 2006 को स्थापित जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड ने 31 दिसंबर, 2010 को औपचारिक पंजीकरण के साथ “जावेद हबीब” नाम हासिल किया। राशिद मोल्ला 5 जून, 2017 को हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत फ्रैंचाइज़ी बन गए, लेकिन मोल्ला द्वारा आवश्यक रॉयल्टी भुगतान न करने के कारण समझौता खराब हो गया। बकाया राशि का निपटान करने के लिए 2022 में दो नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, मोल्ला ने हबीब के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की गई कलाकृतियों का उपयोग करना जारी रखा, जिसके कारण हबीब की कानूनी टीम ने 31 मार्च, 2022 को एक बंद करने और रोकने का आदेश जारी किया, जिसे मोल्ला ने नज़रअंदाज़ कर दिया।

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2023 में, हबीब ने अपने व्यावसायिक समझौते की समाप्ति के बाद “जावेद हबीब” ब्रांड और मूल कलात्मक कृतियों के अनधिकृत उपयोग के लिए मोल्ला के खिलाफ अंतरिम आवेदन के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कानूनी सहारा मांगा।

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न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने प्रस्तुत किए गए सबमिशन और साक्ष्य की समीक्षा करने पर, कॉपीराइट उल्लंघन के लिए मोल्ला के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला पाया। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा, “जब तक कि प्रार्थना के अनुसार अंतरिम राहत नहीं दी जाती, तब तक आवेदक को गंभीर और अपूरणीय क्षति होती रहेगी, जिससे यह पता चलता है कि सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है।”

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