2008 मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष एनआईए न्यायाधीश ए. के. लाहोटी का कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनआईए न्यायाधीश ए. के. लाहोटी के कार्यकाल को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही उन्हें नासिक स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया था, जो 9 जून को गर्मी की छुट्टियों के बाद प्रभाव में आने वाला था।

लाहोटी का नाम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी वार्षिक स्थानांतरण सूची में शामिल था, जिसके तहत उन्हें नासिक की अदालत में नियुक्त किया जाना था। हालांकि, अब एक संशोधित अधिसूचना के जरिए इस स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है, जिससे वे इस बहुचर्चित मामले की अंतिम चरण में चल रही सुनवाई को पूरा कर सकें।

29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर लगे विस्फोटक के फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह शहर महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित है और मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर है।

READ ALSO  रजिस्ट्री पर लगे आरोपों में गैरजिम्मेदार होना आसान, जज अनुशासन का पालन करें: सुप्रीम कोर्ट

इस मामले में आरोपियों में भोपाल से पूर्व सांसद और भाजपा नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित पांच अन्य लोग शामिल हैं। इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की सख्त धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। शुरुआत में यह मामला महाराष्ट्र एटीएस के पास था, लेकिन 2011 में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया था।

READ ALSO  एनजीटी अधिनियम की धारा 4(4)(सी) के अनुसार एनजीटी की एकल सदस्य पीठों का गठन नहीं किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles