बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया है, जिनका सामना महिलाओं, विशेषकर नाबालिगों को अनचाही गर्भावस्था के मामलों में करना पड़ता है। कोर्ट ने इस बात पर “चिंता” व्यक्त की है कि इस प्रकार की स्थितियों में केवल महिलाएं ही संघर्ष करती हैं, जबकि उनके पुरुष साथी अक्सर जिम्मेदारी से बच जाते हैं।
यह मामला, सिविल रिट याचिका संख्या 12147/2024, न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोकले की खंडपीठ के समक्ष आया। याचिका 17 वर्षीय “XYZ” नामक एक नाबालिग लड़की द्वारा दायर की गई थी, जो 26 सप्ताह की गर्भवती थी और अपने गर्भ के चिकित्सीय समापन की अनुमति मांग रही थी। गर्भधारण 22 वर्षीय सुजीत सोनकर नामक एक पुरुष के साथ एक सहमति संबंध का परिणाम था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सुश्री स्नेहल चौधरी (लीगल एड के माध्यम से) ने किया, जबकि राज्य महाराष्ट्र की ओर से सहायक सरकारी वकील श्रीमती एम. पी. ठाकुर उपस्थित थीं।
मामले की पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता, एक नाबालिग, ऐसी परिस्थितियों में गर्भवती हो गई थी, जिसके कारण आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। उसने गर्भपात की अनुमति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के निर्देश पर 28 अगस्त 2024 को मुंबई के जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और ग्रांट मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, ताकि याचिकाकर्ता की शारीरिक और भावनात्मक स्थिति का आकलन किया जा सके और गर्भावस्था को जारी रखने या समाप्त करने के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।
मेडिकल बोर्ड की सर्वसम्मत रिपोर्ट, जो 2 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की गई, में कहा गया कि याचिकाकर्ता अविवाहित थी और 24 सप्ताह और 5 दिन की गर्भवती थी, और भ्रूण में कोई जन्मजात विसंगति नहीं पाई गई। बोर्ड ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की उम्र और अवांछित गर्भावस्था को पूर्ण करने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखते हुए, वह गंभीर मानसिक तनाव के खतरे में थी। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में अपने स्वास्थ्य की स्थिति के कारण चिकित्सा गर्भपात के लिए फिट नहीं थी, जिसे अगले 2-3 सप्ताह में स्थिरता और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी।
कानूनी मुद्दे और कोर्ट की टिप्पणियां:
इस मामले ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और उनके शरीर पर अधिकार के मुद्दों को उजागर किया, विशेष रूप से उन स्थितियों में जब वे नाबालिग हों। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रजनन स्वतंत्रता के अधिकार और याचिकाकर्ता की शारीरिक स्वायत्तता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि इन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो।
न्यायमूर्ति गडकरी और न्यायमूर्ति गोकले ने याचिकाकर्ता को गर्भपात का विकल्प चुने जाने पर अनुमति दी, लेकिन साथ ही यह भी माना कि अगर वह इसे जारी रखना चाहती हैं, तो उसे भी उनका अधिकार है। “हम याचिकाकर्ता के प्रजनन स्वतंत्रता के अधिकार, उनके शरीर पर स्वायत्तता, और उनकी पसंद के अधिकार के प्रति सचेत हैं, इसलिए हम याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति देते हैं, यदि वह ऐसा चाहती हैं,” फैसले में कहा गया।
कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी संकटपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं, विशेषकर नाबालिगों, के पास परिवार या पुरुष साथी का समर्थन नहीं होता है। “यह देखना कष्टदायक है कि पीड़िता को खुद को गर्भावस्था के विभिन्न पहलुओं को समझने और सामना करने के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है,” कोर्ट ने कहा, “अपने माता-पिता और साथी को स्थिति के बारे में जानकारी देने के दुविधा के कारण गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो जाती है, और इस प्रकार उन्हें गर्भपात की अनुमति के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ता है।”
कोर्ट का निर्णय और निर्देश:
कोर्ट ने याचिका को मंजूरी देते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
1. गर्भपात की अनुमति: याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल तभी जब चिकित्सा पेशेवरों द्वारा 2-3 सप्ताह में स्थिरता और पुनर्मूल्यांकन के बाद वह फिट पाई जाती हैं।
2. अस्पताल की पसंद: प्रसव या गर्भपात की प्रक्रिया मुंबई के के.ई.एम. अस्पताल में की जा सकती है, जैसा कि याचिकाकर्ता और उनकी मां ने अनुरोध किया है।
3. प्रसवोत्तर देखभाल और परामर्श: कोर्ट ने अस्पताल अधिकारियों को उपयुक्त प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात देखभाल और परामर्श प्रदान करने का निर्देश दिया।
4. साक्ष्य का संरक्षण: यौन उत्पीड़न के आरोप के मद्देनजर, अस्पताल अधिकारियों को भ्रूण या बच्चे के डीएनए नमूने को आपराधिक मुकदमे के लिए संरक्षित करने का निर्देश दिया गया है।
5. दत्तक ग्रहण का विकल्प: कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रसव के बाद बच्चे को गोद देने की अनुमति दी, यदि वह ऐसा चाहती हैं, और आवश्यक होने पर राज्य और उसकी एजेंसियों को बच्चे की जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस स्थिति की आलोचना की जहां युवा महिलाओं को अक्सर गर्भावस्था के संबंध में निर्णय लेने में समर्थन के बिना छोड़ दिया जाता है और एक अधिक प्रभावी समर्थन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने डॉ. अभिनव चंद्रचूड़, एक अधिवक्ता, को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि इस तरह के मामलों में पुरुष साथी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करने में सहायता की जा सके।