बॉम्बे हाई कोर्ट ने सहमति का हवाला देते हुए दीर्घकालिक संबंध मामले में महिला की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी है, जिसने दावा किया था कि 1987 से 2017 तक 73 वर्षीय व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया था, इस सबूत का हवाला देते हुए कि यह संबंध सहमति से था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस नीला गोखले ने की, जिसमें सहमति और दीर्घकालिक संबंधों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक सवाल उठाए गए।

महिला, जिसकी पहचान गोपनीय है, ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जो उस समय पहले से ही शादीशुदा था। 30 वर्षों के दौरान, दोनों अक्सर मुंबई के आसपास के विभिन्न होटलों में मिलते थे। रिश्ते में खटास तब आई जब 2017 में थोड़े समय के अलगाव के बाद व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे पहचानने से इनकार कर दिया।

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अदालत में, महिला ने तर्क दिया कि उसे शादी का वादा किया गया था और 1993 में उसे एक ‘मंगलसूत्र’ भी दिया गया था, जो उनके मिलन का प्रतीक था। उसने दावा किया कि सितंबर 2017 में अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए छुट्टी लेने के बाद काम पर लौटने का प्रयास करने पर उसने पाया कि कार्यालय बंद था और बातचीत के लिए उसके प्रयासों पर भी उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

हालांकि, न्यायाधीशों ने पाया कि एफआईआर और प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य बलात्कार के आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि महिला एक वयस्क थी जो रिश्ते की अवधि के दौरान अपने कार्यों को समझने में सक्षम थी। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 30 वर्षों तक उसकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी, जिससे उसके आरोपों के समय पर सवाल उठे।

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फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि रिश्ता आपसी सहमति से बनाया गया था और जारी रहा। अदालत ने बताया कि रिश्ते के विवाह तक न पहुंचने के बारे में कोई भी शिकायत बलात्कार के आरोपों का आधार नहीं थी, खासकर यह जानते हुए कि पुरुष पहले से ही शादीशुदा था।

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