बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओसीआई कार्ड अवमानना ​​मामले में केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा

गोवा स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिवक्ता आयर्स रोड्रिग्स द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड आवेदन के निपटान से संबंधित अवमानना ​​याचिका के जवाब में केंद्र सरकार को हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, रोड्रिग्स ने केंद्र सरकार पर पिछले हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसमें उनके ओसीआई कार्ड आवेदन पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश जुलाई में हाईकोर्ट द्वारा यह पाए जाने के बाद आया कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने केंद्र सरकार से उचित अधिकार क्षेत्र या प्राधिकरण के बिना रोड्रिग्स के आवेदन को खारिज करके अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है।

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रोड्रिग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ए एफ डिनिज़ ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को 30 दिनों के भीतर आवेदन पर नया निर्णय जारी करने के हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनुपालन में इस कमी के कारण अवमानना ​​याचिका दायर की गई।

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इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार के स्थायी वकील रविराज चोडानकर ने संकेत दिया कि सरकार फिलहाल हाईकोर्ट के जुलाई के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

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