बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंत्री कोकाटे की सजा पर रोक हटाने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक लगाने वाले नासिक सत्र न्यायालय के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया। कोकाटे को पहले 1995 में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़े एक मामले में दोषी पाया गया था।

नासिक सत्र न्यायालय के 5 मार्च के फैसले को चुनौती, जिसमें कोकाटे की सजा को निलंबित कर दिया गया था, अंजलि राठौड़ द्वारा पेश की गई थी। राठौड़ दिवंगत तुकाराम दिघोले की बेटी हैं, जो एक पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने शुरू में कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की अध्यक्षता में कार्यवाही के दौरान, कोकाटे के कानूनी प्रतिनिधि अनिकेत निकम ने तर्क दिया कि राठौड़ की याचिका स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि वह मामले में मूल शिकायतकर्ता नहीं थीं, और इस प्रकार निर्णय को चुनौती देने का उनका कोई आधार नहीं था।

उच्च न्यायालय ने अपने रुख की पुष्टि करते हुए फैसला किया कि इस समय हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 21 अप्रैल को आगे की सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें राज्य सरकार और कोकाटे बंधु शामिल हैं।

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इससे पहले 20 फरवरी को नासिक जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से जुड़े कोकाटे बंधुओं को सरकारी कोटा फ्लैट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।

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