हाई कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका दायर करने में रियाल्टार छाबड़िया द्वारा की गई देरी को माफ करने से इनकार कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को रियाल्टार संजय छाबड़िया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में उनकी गिरफ्तारी की अनुमति देने वाले विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ करने की मांग की गई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले साल अप्रैल में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में छाबड़िया को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो एक संबंधित मामले की भी जांच कर रहा है, ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत में जाकर उसकी हिरासत की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया।

पीएमएलए कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ छाबड़िया ने हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि हाई कोर्ट याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दे।

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न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, “निर्धारित समय सीमा से अधिक अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति की इच्छा के आधार पर देरी को माफ नहीं किया जा सकता है और न ही इसे माफ किया जाना चाहिए।”

ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर और आयुष केडिया ने कहा कि देरी की माफी के लिए आवेदन बहुत अस्पष्ट था क्योंकि इसमें पर्याप्त कारण नहीं बताया गया था और न ही यह बताया गया था कि पुनरीक्षण आवेदन कितनी देर से दायर किया जा रहा है।

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हाई कोर्ट ने कहा कि आवेदक कई उपाय अपना रहा था और इसलिए देरी हुई, इसे ‘पर्याप्त कारण’ नहीं कहा जा सकता।

कथित भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई ने 2020 में कपूर और डीएचएफएल के कपिल वधावन सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई ने कहा कि कपूर ने यस बैंक के माध्यम से डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए वधावन के साथ एक आपराधिक साजिश रची, जिसके बदले में उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों को उनकी कंपनियों के माध्यम से पर्याप्त अनुचित लाभ पहुंचाया।

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एजेंसी ने दावा किया कि डीएचएफएल ने बड़ी रकम संजय छाबड़िया के रेडियस ग्रुप को भेज दी, जिसने इसे अविनाश भोसले के निबोध रियल्टी एलएलपी को वितरित कर दिया।

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