सोनाथ सूर्यवंशी हिरासत मृत्यु मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस पर हमले की मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार को परभणी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए 35 वर्षीय सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामले में एक सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

अंतरिम आदेश में कोर्ट ने परभणी के मोंढा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को 18 दिसंबर 2024 को दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ज़िला पुलिस अधीक्षक को जांच एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपने को कहा गया है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भेदभाव विरोधी उपायों पर रिपोर्ट देने के लिए राज्यों को दो सप्ताह की समय सीमा तय की

सूर्यवंशी को संविधान की कांच में रखी गई प्रति की अपवित्रता के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और 15 दिसंबर को एक सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि पुलिस ने मौत का कारण बीमारी बताया था, लेकिन बाद में हुई मजिस्ट्रेट जांच में खुलासा हुआ कि सूर्यवंशी के साथ नवा मोंढा थाने में मारपीट की गई थी।

Video thumbnail

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने मजिस्ट्रेट की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि जिन पुलिस अधिकारियों के नाम रिपोर्ट में हैं, वही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

यह आपराधिक रिट याचिका सूर्यवंशी की मां विजयाबाई सूर्यवंशी द्वारा दाखिल की गई थी, जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश अंबेडकर ने पैरवी की।

READ ALSO  मणिपुर हाईकोर्ट ने सेना शिविर से लापता होने की जांच शुरू की

मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles