बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी के खिलाफ ED के ECIR को रद्द कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) को गुरुवार को रद्द कर दिया।

केंद्रीय जांच एजेंसी की ईसीआईआर अकबर ट्रेवल्स द्वारा दायर एक शिकायत पर कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए गोयल के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने 20 फरवरी, 2020 को दर्ज ईसीआईआर और गोयल के खिलाफ सभी कार्यवाही को “अवैध और कानून के विपरीत” होने के आधार पर रद्द कर दिया।

Video thumbnail

आम तौर पर, एक ईसीआईआर, कुछ हद तक प्राथमिकी के समान, पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या किसी अन्य एजेंसी द्वारा दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर दर्ज की जाती है।

READ ALSO  मातृत्व लाभ के लिए नियमित, संविदा कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव स्वीकार्य नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट

इससे पहले, गोयल के वकीलों रवि कदम और आबाद पोंडा ने कहा था कि 2018 में मुंबई पुलिस के पास दर्ज एक शिकायत के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया गया था।

लेकिन मार्च 2020 में, पुलिस ने यह कहते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की कि उन्हें शिकायत में कोई दम नहीं मिला और विवाद दीवानी प्रकृति का लग रहा था।

मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

READ ALSO  समान आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में बरी होने के बाद आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

पुलिस ने अकबर ट्रैवल्स की शिकायत पर कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गोयल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

ट्रैवल एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एयरलाइन द्वारा अक्टूबर 2018 से उड़ान संचालन रद्द करने के बाद उसे 46 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

Related Articles

Latest Articles