सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पलानीस्वामी को AIADMK के अंतरिम महासचिव के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिससे पार्टी के एकल, सर्वोच्च नेता के रूप में उनकी स्थिति स्थापित हुई।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने, जिसने 12 जनवरी को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, ओ पन्नीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

“हमने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 2 सितंबर, 2022 के आदेश को बरकरार रखा है और अपने पहले के अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया है।

पीठ ने कहा, “हमने पार्टी के समक्ष प्रस्तावों के मामले को नहीं निपटाया है, जिसकी सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जा रही थी। हम उक्त प्रस्तावों को कानून के अनुसार निपटाए जाने के लिए खुला छोड़ देते हैं।”

11 जुलाई, 2022 की आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी उपनियमों में किए गए संशोधनों से संबंधित दलीलों के बैच पर यह फैसला आया, जिसमें पलानीस्वामी, या ईपीएस, जैसा कि उन्हें जाना जाता है, को अपने प्रतिद्वंद्वी पन्नीरसेल्वम और उनके कुछ सहयोगियों को निष्कासित करते हुए अपने एकल नेता के रूप में चुना गया।

खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के 17 अगस्त के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 23 जून तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था – जब पन्नीरसेल्वम समन्वयक और पलानीस्वामी संयुक्त समन्वयक थे।

चेन्नई में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर आने के बाद यहां अन्नाद्रमुक मुख्यालय में जश्न मनाया गया। अन्नाद्रमुक के मुख्यालय एमजीआर मालिगई में पुलिस की बढ़ती उपस्थिति के बीच, ईपीएस समर्थकों ने पटाखे फोड़े और उनके कटआउट पर दूध डाला।

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