बंबई हाईकोर्ट ने पिछले साल गांजा (कैनबिस) रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि जब दो व्यक्तियों को एक साथ पकड़ा जाता है तो उनके पास से अलग-अलग बरामद की गई ड्रग को अलग-अलग जब्ती माना जाना चाहिए।
आरोपी सागर बोरकर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि पुलिस ने कथित तौर पर उसके पास से केवल 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया था, जो मध्यवर्ती मात्रा का था।
हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि बोरकर और मामले के सह-अभियुक्तों के पास 22 किलोग्राम वजन का प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया, जो एक व्यावसायिक मात्रा है।
इसमें आगे दावा किया गया कि चूंकि दोनों एक साथ यात्रा कर रहे थे, इसलिए मामले में साजिश का आरोप भी लगाया गया।
न्यायमूर्ति एस जी डिगे की एकल पीठ ने 15 सितंबर के अपने आदेश में पुलिस की दलील को मानने से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा कि पुलिस ने बोरकर से 10.319 किलोग्राम और सह-अभियुक्तों से 11.24 किलोग्राम गांजा बरामद किया था।
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“यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक और सह-अभियुक्त दोनों एक साथ यात्रा कर रहे थे, और उनके कब्जे से बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ व्यावसायिक मात्रा में था। मेरे विचार में, हालांकि आवेदक और सह-अभियुक्त एक साथ पाए गए थे, वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे थे। आवेदक (बोरकर) और सह-अभियुक्तों के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी पर अलग से विचार किया जाना चाहिए,” अदालत ने कहा।
मामले के विवरण के अनुसार, बोरकर और एक अन्य व्यक्ति को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जबकि बोरकर के पास लगभग 10 किलोग्राम मादक पदार्थ पाया गया, पुलिस ने मामले में सह-अभियुक्तों से 11 किलोग्राम बरामद किया।