बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर बैन पर जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को स्थानीय अधिकारियों के पास जाने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें त्योहारों के दौरान कानूनी शोर सीमा से अधिक लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम की बिक्री और उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, एक सामाजिक सेवा संगठन को निर्देश दिया कि वे अपनी चिंताओं को सीधे संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचाएं।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की अध्यक्षता में, अदालत ने कहा कि बिना पर्याप्त सबूत के पूर्व आदेशों के संभावित उल्लंघन की अटकलें लगाना न्यायिक हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। याचिका में पुणे में 2023 के गणेश उत्सव के दौरान दर्ज किए गए अत्यधिक शोर के स्तर का हवाला देते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को लागू करने का तर्क दिया गया था। पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में औसत शोर का स्तर लगभग 101.3 डेसिबल तक बढ़ गया है, जो दिन और रात के समय की अनुमेय सीमा क्रमशः 55 और 45 डेसिबल से कहीं ज़्यादा है।

शोर संबंधी चिंताओं के अलावा, जनहित याचिका में त्यौहारों के दौरान संभावित रूप से हानिकारक लेजर लाइट बीम के बढ़ते उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें स्थायी दृष्टि हानि के कई मामलों का दावा किया गया है। अदालत ने इस तरह के लेजर उपयोग को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों की कमी को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता को संभावित कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार को विस्तृत प्रतिनिधित्व करने की सलाह दी।

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