यदि आरक्षण लाभ के लिए परित्यक्त बच्चों को अनाथों के समान माना जाता है तो यह परित्याग को प्रोत्साहित कर सकता है: हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी चिंता व्यक्त की कि अगर महाराष्ट्र सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए परित्यक्त बच्चों के साथ अनाथ बच्चों के समान व्यवहार करने का निर्देश दिया गया, तो यह परित्याग को प्रोत्साहित कर सकता है, खासकर लड़कियों को।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि एक संतुलन बनाया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार परित्यक्त बच्चों की देखभाल की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रही है।

अदालत शहर स्थित एनजीओ नेस्ट फाउंडेशन और दो वयस्क परित्यक्त लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनाथ बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ देने वाले सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। याचिका में मांग की गई कि लाभ परित्यक्त बच्चों को भी दिया जाए।

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याचिकाकर्ता के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि एक अनाथ बच्चे और छोड़े गए बच्चे के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा, “किशोर न्याय अधिनियम कोई वर्गीकरण नहीं बनाता है तो राज्य सरकार वर्गीकरण क्यों बना रही है।”

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महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि अगर परित्यक्त बच्चों को प्रस्ताव के दायरे में शामिल किया जाता है, तो इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां बच्चों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा ताकि उन्हें किसी संस्थान में प्रवेश का बेहतर मौका मिल सके।

सराफ ने कहा, “अनाथालय एक सच्चाई है, लेकिन परित्याग किया जा सकता है, ऐसा होता है… यह दुखद सच्चाई है। सरकार ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहती है।”

पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, “यह हमारी भी चिंता है। इससे विशेषकर बच्चियों के परित्याग को बढ़ावा मिलेगा। हमें संतुलन तलाशने की जरूरत है।”

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, “हमारे सामने ऐसे भयावह मामले आते हैं जहां बच्चों को रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिया जाता है। फिर ऐसे बच्चों को राज्य संचालित आश्रयों में ले जाया जाता है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों की देखभाल की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है।”

सराफ ने कहा कि सरकार ऐसे बच्चों की 18 साल की उम्र तक देखभाल करेगी। उन्होंने कहा, “सरकार परित्यक्त बच्चों को आरक्षण नहीं दे सकती। हर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण पूरी तरह से सरकार का नीतिगत निर्णय है।”

इसके बाद अदालत ने चंद्रचूड़ से जानना चाहा कि क्या अदालत सरकार को एक निश्चित कानून बनाने का निर्देश दे सकती है।

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सराफ ने अदालत को आगे बताया कि आरक्षण का लाभ उन अनाथ बच्चों को नहीं दिया जाएगा जिन्हें गोद लिया गया है क्योंकि बच्चे के पास अब माता-पिता और एक परिवार है जो उनकी देखभाल कर सकता है।

चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि दोनों लड़कियां मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए फॉर्म भरना चाहती हैं और इसलिए अदालत से आदेश मांगा कि उन्हें अनाथ श्रेणी के तहत आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

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हालाँकि, पीठ ने कहा कि जब मामला उसके समक्ष लंबित है तो वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती।

अदालत ने कहा, “यह मुद्दा विचाराधीन है कि क्या परित्यक्त बच्चे अनाथ बच्चों के साथ आरक्षण के हकदार हैं या आरक्षण के प्रयोजनों के लिए उन्हें अनाथ बच्चों के रूप में माना जाएगा। मामला लंबित है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।”

पीठ ने कहा कि यह लड़कियों के लिए खुला है कि वे अपना फॉर्म भरें और जैसा उचित समझें प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें।

अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह जारी रखेगी।

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