1998 के बहुचर्चित ब्लैकबक शिकार मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति के तहत राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और अन्य फिल्मी हस्तियों से संबंधित सभी लंबित अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
इन अपीलों में राज्य सरकार की ओर से सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका और सलमान खान द्वारा अपनी सजा के खिलाफ दायर की गई अपील शामिल हैं।
यह मामला सितंबर 1998 का है, जब जोधपुर के पास कांकाणी गांव में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगाया गया था। 5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपी—चारों अभिनेता और स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह—को बरी कर दिया गया था।
सलमान खान ने इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। वहीं, राजस्थान सरकार ने सह-आरोपियों की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे।
बाद में सलमान खान ने अपनी अपील को भी हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आग्रह किया, ताकि दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई हो सके। अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया।
हालांकि, दोनों अपीलें हाईकोर्ट में होने के बावजूद, मामलों में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। शुक्रवार को वादी पक्ष के अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने अदालत से दोनों अपीलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “हमने आज अदालत से प्रार्थना की कि दोनों अपीलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।”
इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग ने दोनों अपीलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और उन्हें 28 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित किया।