पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश पी. बी. बजंथरी और न्यायमूर्ति एस. बी. पी.डी. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत ने पत्नी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए दरभंगा के प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत अपनी पत्नी से तलाक के लिए दायर एक याचिका से संबंधित है। दंपति का विवाह 7 जुलाई, 2003 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था और उनके तीन बच्चे हैं।
पति ने दरभंगा की फैमिली कोर्ट (वैवाहिक मामला संख्या 127/2011) में पत्नी पर क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। 31 मार्च, 2017 को फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने तलाक की डिक्री देने के बजाय, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत पक्षकारों के बीच न्यायिक पृथक्करण का आदेश दिया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर, पत्नी ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान विविध अपील (संख्या 420/2017) दायर की।

पक्षकारों की दलीलें
पति-प्रतिवादी के तर्क:
फैमिली कोर्ट के समक्ष पति की याचिका में आरोप लगाया गया था कि शादी के कुछ समय बाद, उसे पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध था। उसने दावा किया कि जब उसने पत्नी के माता-पिता को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया, तो उसने एक साजिश के तहत उसके पिता को झूठे मामले में फंसा दिया। उसने आगे आरोप लगाया कि 21 मार्च, 2010 को उसकी पत्नी अपने नाबालिग बच्चे, सोने के गहने और 30,000 रुपये नकद लेकर ससुराल छोड़ कर चली गई। पति के अनुसार, जब उसके पिता इस बारे में पूछताछ करने गए, तो पत्नी के पिता और भाई ने उन पर हमला किया, जिसके कारण लहरिया सराय थाने में केस (संख्या 119/2010) दर्ज किया गया।
उसने तर्क दिया कि उसकी पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ दहेज और प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज कराए, जिससे उसे भारी मानसिक पीड़ा और वित्तीय कठिनाई हुई। उसने यह भी दलील दी कि 2010 से लंबी अवधि तक अलग रहना यह दर्शाता है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया था, जो मानसिक क्रूरता के समान है। अपने समर्थन में, उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के राकेश रमन बनाम कविता मामले का हवाला दिया।
पत्नी-अपीलकर्ता के तर्क:
पत्नी ने अपने लिखित बयान और बाद की अपील में सभी आरोपों का खंडन किया। उसने तर्क दिया कि दहेज की मांगों के लिए उसे प्रताड़ित किया गया था और उसे अपने पति द्वारा ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसने कहा कि उसने केवल अपने साथ हुई क्रूरता के खिलाफ कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया था।
उसके वकील ने तर्क दिया कि पति कथित क्रूरता के लिए कोई विशेष तारीख या सबूत प्रदान करने में विफल रहा। उसके पिता पर हमले के दावे को साबित करने के लिए कोई चोट रिपोर्ट पेश नहीं की गई, और पुलिस मामलों से संबंधित कोई भी दस्तावेज अदालत में दाखिल नहीं किया गया। महत्वपूर्ण रूप से, पति ने कभी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसके साथ पत्नी का कथित रूप से अवैध संबंध था। उसने कहा कि वह अपने तीन बच्चों की खातिर अभी भी अपने पति के साथ रहने को तैयार है।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एस. बी. पी.डी. सिंह द्वारा लिखे गए अपने फैसले में क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार से संबंधित सबूतों और कानूनी सिद्धांतों का गहन विश्लेषण किया।
क्रूरता के आधार पर:
अदालत ने कहा कि “क्रूरता का सबूत देने का भार इस मामले में पति-प्रतिवादी पर है,” और वह “ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय सबूतों के बल पर अपीलकर्ता के प्रति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के क्रूर व्यवहार को साबित करने में विफल रहा है।”
फैसले में विशिष्ट विवरणों के अभाव का उल्लेख करते हुए कहा गया, “फैमिली कोर्ट के समक्ष वाद में कथित क्रूरता की एक भी घटना का विशेष तिथि के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया गया है।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सामान्य वैवाहिक कलह को कानूनी क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की:
“किसी एक जीवनसाथी द्वारा दूसरे को दी गई छोटी-मोटी धमकियां या कुछ तुच्छ टिप्पणियां क्रूरता की ऐसी डिग्री नहीं मानी जा सकतीं, जो तलाक की डिक्री के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हो।”
सुप्रीम कोर्ट के समर घोष बनाम जया घोष मामले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने दोहराया कि क्रूरता में “एक जीवनसाथी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार शामिल है जो वास्तव में दूसरे जीवनसाथी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।” अदालत को रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।
परित्याग के आधार पर:
हाईकोर्ट ने पाया कि पति की हरकतें उसके परित्याग के दावे का समर्थन नहीं करतीं। फैसले में कहा गया:
“रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पत्नी-अपीलकर्ता द्वारा कथित परित्याग के कुछ ही महीनों के बाद, पति-प्रतिवादी ने वर्तमान तलाक याचिका दायर की, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पति-प्रतिवादी ने अपनी पत्नी (अपीलकर्ता) के साथ विवाद को निपटाने के लिए उचित प्रयास नहीं किए और जल्दबाजी में तलाक याचिका दायर कर दी।”
अदालत ने फैमिली कोर्ट की सुलह का प्रयास करने में विफलता की ओर भी इशारा किया, खासकर यह देखते हुए कि दंपति के तीन बच्चे हैं जिनका भविष्य दांव पर था।
व्यभिचार के आधार पर:
अदालत ने व्यभिचार के आरोप को पूरी तरह से निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इसने व्यभिचार को विवाह के बाहर स्वैच्छिक यौन संबंध के रूप में परिभाषित किया और पाया कि पति साक्ष्य के मानक को पूरा करने में विफल रहा है। फैसले में कहा गया:
“प्रतिवादी ने उस व्यक्ति का नाम या कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया है जिससे यह साबित हो कि अपीलकर्ता का किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और न ही उसने यह साबित किया कि वे व्यभिचार में रह रहे थे और केवल तलाक याचिका में एक वैध आधार बनाने के लिए, ये आरोप बिना किसी सहायक साक्ष्य के अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए थे।”
अंतिम निर्णय
अपना विश्लेषण समाप्त करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि पति उन किसी भी आधार को साबित करने में विफल रहा है जिन पर उसने वैवाहिक राहत की मांग की थी। नतीजतन, अदालत ने पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया।
फैसले में घोषित किया गया, “अतः, दोनों पक्षों के संपूर्ण तथ्यों और सबूतों से गुजरने के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, दरभंगा द्वारा वैवाहिक मामला संख्या 127/2011 में पारित दिनांक 31.03.2017 का निर्णय और दिनांक 13.04.2017 की डिक्री को रद्द किया जाता है।”