तिरुचेंदूर अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से संबंधित मामले से निपटने के दौरान, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि वीआईपी विशेष दर्शन भक्तों / नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम के अनुसार, मंदिर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वीआईपी दर्शन सार्वजनिक दर्शन में बाधा न डालें। अदालत ने
