लॉ कॉलेजों के अनियंत्रित प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से नियामक उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
देश में कानूनी शिक्षा की नियामक संस्था बीसीआई ने कहा कि उसके सक्रिय उपायों के बावजूद, संबद्ध लॉ कॉलेजों के औचक निरीक्षण के संबंध में विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं है।
“इन निर्देशों के प्रति जवाबदेही और अनुपालन का स्तर उम्मीदों से कम हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, औचक निरीक्षण के संचालन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विश्वविद्यालयों की ओर से वांछित स्तर का सहयोग और कार्रवाई हासिल नहीं की जा सकी है। बीसीआई के सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है, सक्रिय भागीदारी की यह कमी कानूनी शिक्षा के मानकों में सुधार और कानून कॉलेजों की अनियंत्रित वृद्धि के मुद्दे को हल करने के प्रयासों को कमजोर करती है।
इसमें कहा गया है कि केवल सहयोगात्मक प्रयासों और नियामक उपायों के सख्त पालन के माध्यम से, कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता की रक्षा की जा सकती है और घटिया संस्थानों के प्रसार को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।
बीसीआई ने कहा कि राज्य सरकारों और उनके संबंधित मंत्रालयों को कानूनी शिक्षा के नए केंद्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से पहले गहन सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना चाहिए।
इसमें कहा गया है, “यह जरूरी है कि ये एनओसी क्षेत्र में कानूनी पेशेवरों की आवश्यकता के व्यापक मूल्यांकन और अपेक्षित मानकों को पूरा करने के लिए कानूनी शिक्षा के प्रस्तावित केंद्रों की क्षमता के आधार पर जारी किए जाएं।”
2015 में, बीसीआई की जनरल काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से तीन साल की अवधि के लिए एनओसी और संबद्धता जारी करने पर प्रतिबंध लगाने को कहा।
लॉ कॉलेज की स्थापना आम तौर पर तीन प्रमुख चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है, जो प्रारंभिक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय के रूप में कार्य करता है। दूसरे, संबंधित विश्वविद्यालय एक संबद्धता आदेश जारी करता है, जो कॉलेज के मानकों और पाठ्यक्रम के समर्थन को दर्शाता है। अंत में, बीसीआई कानूनी शिक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय की संबद्धता को मंजूरी देता है।
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बीसीआई ने कहा कि इन चरणों का सावधानीपूर्वक पालन करके, राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय सामूहिक रूप से घटिया लॉ कॉलेजों के प्रसार को कम कर सकते हैं।
इसमें कहा गया है, “हम प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों और शिक्षा मंत्रालय से भारत में कानूनी शिक्षा की पवित्रता और गुणवत्ता को बनाए रखने के हमारे प्रयास में बीसीआई के साथ हाथ मिलाने की अपील करते हैं।”
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत, बीसीआई को कानूनी शिक्षा को विनियमित करने का काम सौंपा गया है।