बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने उन प्रोविजनल अधिवक्ताओं को राहत दी है, जिनका प्रोविजनल एनरोलमेंट 24 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच समाप्त हो रहा है या हो चुका है।
ऐसे अधिवकता ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) पास करने तक निरंतर वकालत कर सकेंगे।
बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार किसी भी नए वकील को पंजीयन कराने के 2 साल के अंदर आल इंडिया बार एग्जाम पास करना होता है।
न करने पर उसकी वकालत करने के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। वर्ष में दो बार ऑल इंडिया एग्जाम का आयोजन किया जाता है।
विगत वर्ष ऑल इंडिया एक्जाम के जबलपुर और भोपाल के परिणामों को निरस्त कर दिया गया था।
जिसकी वजह से दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी।
इसी स्थिति से निपटने के लिए बीसीआई ने आदेश पारित कर प्रोविजनल एनरोलमेंट पूरा करने वाले अधिवक्ताओं को निरंतर वकालत करने की मंजूरी दे दी है।