असम की अदालत ने मारपीट मामले में जिग्नेश मेवानी के खिलाफ दो आरोप हटा दिए

असम के बारपेटा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ एक मामले से अश्लील हरकतें और एक लोक सेवक पर हमला करने के आरोप हटा दिए।

मामला एक महिला पुलिस अधिकारी के कथित हमले से संबंधित है, जब वह अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पिछले साल अप्रैल में मेवाणी को उनकी गिरफ्तारी के बाद गुवाहाटी हवाई अड्डे से कोकराझार ले जा रही थी।

कांग्रेस नेता मेवाणी को पहली बार 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया गया था और कोकराझार लाया गया था जहां उनके खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ट्वीट करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

उस मामले में जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद, उन्हें 25 अप्रैल को बारपेटा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन पर महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। बारपेटा की अदालत ने उन्हें 29 अप्रैल को जमानत दे दी।

हालांकि दूसरे मामले से आईपीसी की धारा 294 और 353 हटा दी गई, लेकिन मेवाणी को अपने खिलाफ लगाए गए अन्य आरोपों के लिए कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

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धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर किसी भी अश्लील कृत्य से संबंधित है, जबकि धारा 353 किसी लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है।

मेवानी के वकील बिलाल हुसैन ने कहा, “हम जानते हैं कि उनके खिलाफ ये दो धाराएं हटा दी गई हैं। लेकिन हमें अभी तक प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। हमें विवरण मिलने के बाद ही पता चलेगा।”

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अदालत के बाहर मेवाणी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा, “मेरे डिस्चार्ज आवेदन पर अदालत ने आज विचार किया। अदालत ने मेरे खिलाफ मामले से आईपीसी की धारा 294 और 353 को हटा दिया है। अब मामला दर्ज अन्य धाराओं के अनुसार आगे बढ़ेगा।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख अक्टूबर में होगी और वह फिर से इसके लिए उपस्थित होंगे।

उन्होंने कहा, “मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और उसमें विश्वास रखता हूं। मैं सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करूंगा।”

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