भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की है कि संविधान के अनुच्छेद 14, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, का इस्तेमाल अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं किया जा सकता। पिछले अनियमित पदोन्नतियों के आधार पर पदोन्नति की मांग करने वाले एक चपरासी की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गलत कार्य समानता की संवैधानिक गारंटी के तहत दावे का आधार नहीं बन सकते।
ज्योस्तनामयी मिश्रा बनाम ओडिशा राज्य (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13984/2023) मामले का फैसला न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने किया, जिन्होंने ओडिशा राज्य द्वारा प्रक्रियात्मक चूक और वैधानिक उल्लंघनों से जुड़े दशकों पुराने मुकदमे की जांच की।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला ज्योस्तनामयी मिश्रा बनाम ओडिशा राज्य (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13984/2023) का है। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दशकों से चली आ रही प्रक्रिया संबंधी चूक और नियमों के उल्लंघन की जांच की।
याचिकाकर्ता ज्योस्तनामयी मिश्रा, जो 1978 से ओडिशा के लोक निर्माण विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत थीं, ने सबसोर्डिनेट आर्किटेक्चरल सर्विस रूल्स, 1979 (1979 नियम) के तहत ट्रेसर के पद पर पदोन्नति की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि समान परिस्थितियों वाले अन्य कर्मचारियों को ट्रेसर के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि इस पद के लिए प्रत्यक्ष भर्ती का प्रावधान था।
तीन दशकों से अधिक समय तक चली कई याचिकाओं और कानूनी लड़ाई के बावजूद, याचिकाकर्ता की पदोन्नति की मांग को बार-बार खारिज कर दिया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 2022 में उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह लागू नियमों के अनुरूप नहीं थी।
विधिक मुद्दे
- पदोन्नति के लिए पात्रता
प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या चपरासी (क्लास-IV कर्मचारी) को ट्रेसर के पद पर पदोन्नति दी जा सकती है, जबकि 1979 नियम स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करते हैं कि सभी रिक्तियों को प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए। - भेदभाव और अनुच्छेद 14
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दो समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को ट्रेसर के पद पर पदोन्नति देना अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव है। अदालत को यह तय करना था कि क्या ऐसी पिछली अनियमित पदोन्नतियाँ उनके दावे को सही ठहरा सकती हैं। - प्रक्रियात्मक अनुपालन
अदालत ने जांच की कि क्या भर्ती प्रक्रिया में सार्वजनिक विज्ञापन और प्रतियोगी परीक्षा जैसे नियमों का पालन किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन
जस्टिस राजेश बिंदल ने अपने निर्णय में सार्वजनिक रोजगार में कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 1979 नियमों के तहत ट्रेसर के सभी पद प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने चाहिए, न कि पदोन्नति से।
अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा:
“अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता, बल्कि इसका केवल सकारात्मक पहलू है। यदि अन्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को गलती से राहत दी गई है, तो यह अन्य व्यक्तियों को समान राहत का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं देता।”
अदालत ने अपने 2022 के फैसले आर. मुथुकुमार बनाम TANGEDCO का हवाला देते हुए कहा कि पिछली अनियमितताओं को बनाए रखना कानून के शासन को कमजोर करेगा।
राज्य की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के व्यवहार की आलोचना की और दशकों तक चली नौकरशाही की अक्षमता और कानूनी चूकों को उजागर किया। अदालत ने कहा:
“राज्य की इस लापरवाही ने न केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी को जन्म दिया, बल्कि कर्मचारियों को झूठी उम्मीदें भी दीं।”
अदालत ने ओडिशा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस फैसले की प्रति प्राप्त करें और भविष्य में ऐसी प्रक्रियात्मक चूक से बचने के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने ज्योस्तनामयी मिश्रा की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया और यह निष्कर्ष दिया कि:
- पदोन्नति संभव नहीं: 1979 नियमों के तहत ट्रेसर के सभी पद प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने चाहिए। याचिकाकर्ता के वर्ग (चपरासी) से ट्रेसर पद पर पदोन्नति की अनुमति नहीं है।
- नकारात्मक समानता का समर्थन नहीं: अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता का यह तर्क कि अन्य दो कर्मचारियों की पदोन्नति ने भेदभाव किया, खारिज कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि “नकारात्मक समानता” का सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है।
- प्रक्रियात्मक उल्लंघन: अदालत ने कहा कि ट्रेसर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, जिसमें सार्वजनिक विज्ञापन और प्रतियोगी परीक्षा शामिल हैं। याचिकाकर्ता यह साबित करने में असमर्थ रहीं कि इन प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
- राज्य की जिम्मेदारी: अदालत ने राज्य सरकार को उनके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन और पहले की अनियमित पदोन्नतियों के लिए फटकार लगाई। मुख्य सचिव को ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया।