मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 46(4) का उल्लंघन है, लेकिन ऐसी गिरफ्तारियां स्वतः अवैध नहीं हैं। यह फैसला न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति एम. जोतिरामन की खंडपीठ ने दीपा
