सर्च कमेटी द्वारा अनुशंसित नामों में से ही विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति को खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से नियुक्त किया जाना है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि “केवल इसलिए कि अपीलकर्ता का ग्रहणाधिकार एक प्रोफेसर के पद पर जारी रहा, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने

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