बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ पुलिस केस को खारिज कर दिया, जिन पर हाल ही में हुए आम चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। यह मामला 11 मई की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें अर्जुन कथित तौर पर चुनाव अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना नंदयाला शहर में वाईएसआरसीपी नेता शिल्पा रवि चंद्र किशोर रेड्डी के आवास पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
नंदयाला पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में अर्जुन की यात्रा के बाद हुई एक बड़ी सभा का हवाला दिया गया, जिसमें कथित तौर पर चुनाव प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। शिकायत के अनुसार, अर्जुन की मेजबानी करने वाले रेड्डी ने रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली, जिसके कारण “चुनावी प्रक्रिया के लिए निर्धारित नियमों की अवहेलना” हुई। पुलिस रिकॉर्ड में, अर्जुन को आरोपी 1 (ए1) और रेड्डी को आरोपी 2 (ए2) के रूप में उल्लेख किया गया था।
हालांकि, अपने बचाव में अर्जुन और रेड्डी दोनों ने कहा कि यह मुलाक़ात निजी और गैर-राजनीतिक थी, उन्होंने तर्क दिया कि रेड्डी के घर के बाहर भीड़ की मौजूदगी उनके नियंत्रण में नहीं थी। उन्होंने इन आधारों पर मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।