अमृतसर की जिला एवं उप-मंडलीय अदालतें 14 मई तक आमजन के लिए अस्थायी रूप से बंद, हाईकोर्ट ने सुरक्षा कारणों से दिया आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर मुख्यालय स्थित जिला अदालत और सीमावर्ती कस्बे अजनाला की उप-मंडलीय अदालत को 9 मई से 14 मई 2025 तक आमजन के प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीमित उपस्थिति के साथ न्यायिक कार्यों को संचालित करते हुए सार्वजनिक आवागमन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

आधिकारिक आदेश में कहा गया है:
“मुख्यालय अमृतसर की अदालतों एवं अजनाला की उप-मंडलीय अदालतों को आमजन के प्रवेश के लिए 09.05.2025 से 14.05.2025 तक अस्थायी रूप से बंद किया जाए, ताकि सार्वजनिक उपस्थिति को सीमित किया जा सके और अदालतें सीमित रूप से संचालित की जा सकें।”

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सिर्फ आमजन के प्रवेश को ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति को भी सीमित कर दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि:
“अदालतों से संबद्ध सौ प्रतिशत कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति से छूट दी जाती है तथा प्रत्येक संबंधित अदालत का केवल 50% कर्मचारी ही रोटेशन के आधार पर ड्यूटी पर उपस्थित रहेगा।”

इस अवधि में केवल आवश्यक न्यायिक अधिकारी और कर्मी ही उपस्थित रहेंगे और न्यायिक कार्यवाही सीमित रूप से जारी रहेगी। यद्यपि आदेश में किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यह निर्णय क्षेत्र की संवेदनशील सीमा से निकटता को देखते हुए एक एहतियाती कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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