मकान मालिक अपनी आवश्यकता का मध्यस्थ है; किराएदार मार्गदर्शन नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सद्भावनापूर्ण आवश्यकता मामले में बेदखली को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबे समय से स्थापित सिद्धांत की पुष्टि की है कि मकान मालिक अपनी सद्भावनापूर्ण आवश्यकताओं का एकमात्र न्यायाधीश होता है, तथा यह निर्णय दिया है कि किराएदारों को मकान मालिकों द्वारा उनकी संपत्ति के उपयोग में हस्तक्षेप करने या उसे निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं है। श्याम सुंदर अग्रवाल बनाम श्रीमती गीता देवी एवं अन्य में न्यायमूर्ति अजीत कुमार द्वारा दिए गए विस्तृत निर्णय में न्यायालय ने बेदखली आदेशों को चुनौती देने वाली किराएदार की याचिका को खारिज कर दिया, तथा इस बात पर जोर दिया कि जब वास्तविक आवश्यकता प्रदर्शित होती है तो मकान मालिक का अपनी संपत्ति पर अधिकार सर्वोपरि होता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला किराएदार-याचिकाकर्ता श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा कब्जा की गई एक दुकान को लेकर विवाद से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने मकान मालिक श्रीमती गीता देवी और उनके परिवार द्वारा दायर रिहाई आवेदन को चुनौती दी थी। मकान मालिक ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटों के लिए स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए संपत्ति की रिहाई की मांग की, जो पहले दुकान का प्रबंधन करते थे।

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किराएदार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कमल कुमार सिंह ने तर्क दिया कि मकान मालिक के पास पहले से ही एक और दुकान है और वह वहां संयुक्त व्यवसाय चलाना जारी रख सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविक आवश्यकता का दावा टिकने लायक नहीं है और मकान मालिक पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था होने के बावजूद किराएदार को बेदखल करने का प्रयास कर रहा है।

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अधिवक्ता शाश्वत आनंद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सफल मकान मालिकों ने प्रस्तुत किया कि दुकान वास्तव में मकान मालिक के बेरोजगार बेटों के लिए स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने तर्क दिया कि मुखिया की मृत्यु के बाद, परिवार की परिस्थितियाँ बदल गई थीं, जिससे बेटों की आजीविका के लिए संपत्ति का उपयोग करना आवश्यक हो गया था।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने किराएदार की दलीलों को खारिज करते हुए दोहराया कि संपत्ति के लिए उनकी वास्तविक आवश्यकता निर्धारित करने के लिए मकान मालिक अंतिम प्राधिकारी है। शिव सरूप गुप्ता बनाम डॉ. महेश चंद गुप्ता (1999) 6 एससीसी 222 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया:

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“यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि मकान मालिक हमेशा अपनी ज़रूरतों का मध्यस्थ होता है, और किरायेदार यह निर्देश या सवाल नहीं कर सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए।”

अदालत ने पाया कि मकान मालिक द्वारा अपने बेटों के लिए अलग-अलग व्यावसायिक स्थान प्रदान करने का निर्णय सद्भावनापूर्ण और उचित था, खासकर परिवार की बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर। किरायेदार का यह सुझाव कि मकान मालिक मौजूदा दुकान में संयुक्त संचालन जारी रख सकता है, अप्रासंगिक माना गया और किरायेदार के हुक्म चलाने के अधिकार से परे था।

तुलनात्मक कठिनाई पर

अदालत ने तुलनात्मक कठिनाई के मुद्दे की भी जांच की और पाया कि यह मकान मालिक के पक्ष में झुका हुआ था। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि किरायेदार को पहले से ही संबंधित बेदखली मामले में एक और दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया था, जिससे अनुचित कठिनाई के उसके दावे और कम हो गए।

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निष्कर्ष

निर्धारित प्राधिकारी और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेशों को बरकरार रखते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालतों के निष्कर्ष ठोस तर्क और साक्ष्य पर आधारित थे। किराएदार की याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया गया, साथ ही लागत के बारे में कोई आदेश भी नहीं दिया गया।

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