इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दस साल पुरानी अनुकंपा नियुक्ति को खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे मामलों में समय और सेवा की अवधि महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हैं। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय द्वारा दिए गए फैसले में, अदालत ने श्रीमती सुगंधा उपाध्याय को बहाल कर दिया, जिनकी वरिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्ति पहले उनकी मां की रोजगार स्थिति के कथित गैर-प्रकटीकरण के आधार पर रद्द कर दी गई थी।
पृष्ठभूमि
मामला, WRIT – A नंबर 4597/2024, श्रीमती सुगंधा उपाध्याय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के खिलाफ दायर किया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अशोक कुमार द्विवेदी, केदार नाथ मिश्रा और वीरेंद्र कुमार यादव ने किया, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्य स्थायी वकील ने किया।
मृतक सरकारी कर्मचारी अनिल कुमार उपाध्याय की बेटी सुगंधा उपाध्याय को 2013 में अनुकंपा के आधार पर जूनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया था। उनके पिता, जो श्रम विभाग में कल्याण सहायक के रूप में काम करते थे, का 2012 में निधन हो गया था। अपने पिता के निधन के बाद, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके माता और पिता अलग-अलग रहते थे, इसलिए वह उन पर निर्भर थीं।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता की नियुक्ति एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक की शिकायत के बाद जांच के दायरे में आई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुगंधा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक मृत्यु-काल नियम, 1974 (नियम, 1974) के तहत अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं थीं। शिकायत में दावा किया गया था कि सुगंधा की मां श्रीमती मीना उपाध्याय पहले से ही उसी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थीं, जिससे याचिकाकर्ता नियम 5 के तहत ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गई।
अप्रैल 2022 में सुगंधा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। उसने आगे तर्क दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु के समय उन पर आश्रित थी और उसकी माँ की नियुक्ति के समय अधिकारियों को उसकी नौकरी के बारे में पता था। उसके स्पष्टीकरण के बावजूद, उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई और उसे जुलाई 2022 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त ने भी जनवरी 2024 में उसकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसके कारण हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की गई।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. नियम, 1974 के नियम 5 की प्रयोज्यता:
– नियम 5 अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगाता है यदि मृतक सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी पहले से ही सरकार द्वारा नियोजित है।
– सुगंधा ने तर्क दिया कि चूंकि उसके माता-पिता अलग-अलग रहते थे और वह पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर थी, इसलिए नियम 5 को उसकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगानी चाहिए।
2. नियम 6 के तहत पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता:
– नियम 6 आवेदकों को उनके रोजगार की स्थिति सहित परिवार के सदस्यों का विवरण प्रकट करने के लिए बाध्य करता है।
– याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई और उसकी माँ की नियुक्ति के समय चयन समिति को उसकी नौकरी के बारे में पता था।
3. सेवा अवधि का प्रभाव:
– याचिकाकर्ता ने एक दशक से अधिक समय तक सेवा की थी और उसे बर्खास्त किए जाने से पहले वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था।
– अदालत को यह तय करना था कि सेवा अवधि और धोखाधड़ी या गलत बयानी की अनुपस्थिति उसकी बर्खास्तगी को रद्द करने का औचित्य साबित कर सकती है या नहीं।
अदालत की टिप्पणियाँ और निर्णय
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति धोखाधड़ी या गलत बयानी से प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता, अपने आवेदन के समय, केवल 18 वर्ष की थी और उससे नियम, 1974 की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझने की उम्मीद नहीं थी। अदालत ने पाया कि माँ की नौकरी के बारे में जानबूझकर जानकारी न देने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, यह दर्शाता है कि अगर कोई चूक हुई है, तो वह नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से हुई है।
मोहम्मद ज़मील अहमद बनाम बिहार राज्य (2016) में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला देते हुए, जस्टिस राय ने कहा कि “अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में समय और सेवा की अवधि सबसे महत्वपूर्ण है।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि “प्रतिवादियों के लिए दस साल बाद नियुक्ति रद्द करना बहुत देर हो चुकी थी”, ख़ास तौर पर तब जब याचिकाकर्ता किसी भी ग़लत बयानी के लिए दोषी नहीं था।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बर्खास्तगी कानून के विपरीत थी, और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बहाल करने और वेतन के बकाए सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। फ़ैसले में ज़ोर दिया गया कि “एक कल्याणकारी राज्य अपनी गलतियों को सुधारने के लिए देर से कार्रवाई नहीं कर सकता जब नियुक्त व्यक्ति किसी धोखाधड़ी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।”