इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैदियों की जमानत पर रिहाई में होने वाली देरी के “दुष्प्रभाव” (menace) को समाप्त करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को जिला अदालत परिसरों में ही ज़मानतदारों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन (electronic surety verification) स्थापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, यह भी अनिवार्य कर दिया है कि अधिवक्ता अपनी जमानत याचिकाओं में आवेदक के जेल का सटीक विवरण दें, ताकि रिहाई के आदेशों को तुरंत संप्रेषित किया जा सके।
यह आदेश कोर्ट ने सोहराब उर्फ सोराब अली बनाम यू.पी. राज्य (आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 38294/2025) नामक एक अपहरण के मामले में आवेदक को जमानत देते समय पारित किए। कोर्ट ने यह जमानत मामले के तथ्यों, विशेषकर पीड़िता के बयान के आधार पर दी।
जमानत आवेदन की पृष्ठभूमि
आवेदक, सोहराब उर्फ सोराब अली, ने केस क्राइम नंबर 314/2025 (पुलिस स्टेशन-सैनी, जिला-कौशाम्बी) में जमानत की मांग की थी। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 137(2) और 87 के तहत आरोप लगाए गए थे। आवेदक 25 सितंबर, 2025 से जेल में बंद था।
प्रस्तुत दलीलें
आवेदक के वकील, श्री सत्य प्रिय द्विवेदी ने तर्क दिया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह दलील दी गई कि हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में सूचक की बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप था, लेकिन पीड़िता ने स्वयं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत दिए अपने बयान में कहा कि “वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी।”
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है और चूंकि मामले में आरोप पत्र (charge sheet) पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में रखकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन जैसा कि निर्णय में उल्लेख किया गया है, वह “उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।”
जमानत पर न्यायालय का निर्णय
दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा, “मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के वकीलों की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।”
आवेदक को संबंधित अदालत की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
प्रणालीगत देरी पर टिप्पणियां और निर्देश
जमानत देते समय, न्यायालय ने उन गंभीर प्रक्रियात्मक विफलताओं को संबोधित किया, जिनके कारण विचाराधीन कैदियों और दोषियों की रिहाई में अत्यधिक देरी होती है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने पुष्टि की, “एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।”
निर्णय में कई प्रणालीगत समस्याओं को उजागर किया गया:
- जमानत आदेशों के संचार में कठिनाई: कोर्ट ने पाया कि उसकी अपनी रजिस्ट्री को “जेल अधीक्षक के माध्यम से आरोपी को जमानत आदेश की प्रति भेजना मुश्किल” लगता है, क्योंकि जमानत आवेदनों में अक्सर उस विशिष्ट जेल की जानकारी नहीं होती जहां आवेदक बंद है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल (2024) 10 SCC 685 मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बाधा डालता है।
- ज़मानत सत्यापन में भ्रष्ट आचरण: न्यायालय ने ज़मानत सत्यापन के कारण होने वाली देरी पर एक कड़ी टिप्पणी की। निर्णय में कहा गया: “यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी ज़मानतदारों के सत्यापन के नाम पर भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं, जो न्याय प्रशासन में एक दुष्प्रभाव (menace) है।”
- इलेक्ट्रॉनिक आदेशों के बावजूद देरी: कोर्ट ने यह भी पाया कि बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (BOMS) के लागू होने के बावजूद, जेल में बंद कैदियों को अक्सर अदालतों से रिहाई के आदेश एकत्र करने के बाद शाम को ही रिहा किया जाता है। न्यायालय के अनुसार, यह प्रथा यू.पी. जेल मैनुअल के नियम-91 का उल्लंघन है, जो “रिहाई के आदेश का शीघ्र अनुपालन” अनिवार्य करता है।
जारी किए गए पांच प्रमुख निर्देश
इन मुद्दों के समाधान के लिए, हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना के अनुरूप पांच विशिष्ट निर्देश जारी किए:
i. अधिवक्ता यह सुनिश्चित करें कि वे जमानत आवेदन में “जेल का विवरण उल्लिखित करें” जहां आरोपी आवेदक या दोषी वर्तमान में कैद है।
ii. हाईकोर्ट का रिपोर्टिंग सेक्शन 01.12.2025 के बाद “किसी भी जमानत आवेदन को तब तक क्लियर न करे… जब तक कि उसमें” आवेदक की जेल का विवरण उल्लिखित न हो।
iii. सीपीसी, हाईकोर्ट, इलाहाबाद को एनआईसी (NIC) के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया ताकि “ई-प्रिज़न पोर्टल तक समर्पित आईडी के माध्यम से सीधी पहुंच” प्राप्त की जा सके, जिससे जमानत आदेश सीधे जेल अधीक्षक को तुरंत भेजे जा सकें।
iv. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), यू.पी. सरकार, को जिला न्यायाधीशों के समन्वय से “जिला अदालत परिसर में ही ज़मानतदारों के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की स्थापना सुनिश्चित” करने के लिए निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया।
v. महानिदेशक (जेल) को सभी जेल अधिकारियों को यह निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया कि वे “BOMS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिहाई आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद जेल में बंद कैदी को रिहा करें” और अदालतों से आदेश एकत्र करके शाम को रिहाई करने की प्रथा बंद करें।
रजिस्ट्रार (अनुपालन) को इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, यू.पी., अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (जेल), और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को “आवश्यक अनुपालन” हेतु भेजने का निर्देश दिया गया है।




