इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों द्वारा न्यायालय कर्मचारियों को घरेलू नौकर के रूप में नियुक्त करने का दावा करने वाली याचिका को खारिज किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन हिमायत छपरासियन संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जो उत्तर प्रदेश भर में सिविल न्यायालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघ है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन कर्मचारियों को न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि संघ के अनुसार, उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों से परे है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला, रिट-ए संख्या 1578/2025, संघ द्वारा अपने प्रांतीय अध्यक्ष, बृज किशोर शर्मा के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ दायर किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव, विधि और विधिक स्मरण विभाग और हाईकोर्ट द्वारा किया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनिल कुमार पांडे ने किया, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी वकील और हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ​​ने किया।

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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियम, 2013 के अंतर्गत आते हैं, न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर काम करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, तथा अपने आधिकारिक कर्तव्यों से असंबंधित कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की कथित प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की।

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कानूनी मुद्दे और न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या कोई संघ अपने सदस्यों की ओर से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर सकता है। उमेश चंद विनोद कुमार एवं अन्य बनाम कृषि उत्पादन मंडी समिति, भरथना एवं अन्य (1983 एससीसी ऑनलाइन ऑल 638) में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए न्यायालय ने जांच की कि क्या संघ के पास ऐसी याचिका दायर करने का कानूनी आधार है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने मामले की अध्यक्षता करते हुए पिछले फैसलों का हवाला दिया और कहा कि कोई संघ अपने सदस्यों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही याचिका दायर कर सकता है:

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यदि सदस्य स्वयं गरीबी, विकलांगता या प्रतिकूल सामाजिक/आर्थिक स्थिति के कारण न्यायालय में जाने में असमर्थ हैं।

जनहित याचिका से जुड़े मामलों में जहां एसोसिएशन का विषय वस्तु में विशेष हित है।

यदि एसोसिएशन के नियम स्पष्ट रूप से उसे अपने सदस्यों की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत करते हैं।

न्यायालय ने नोट किया कि वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती, क्योंकि पीड़ित कर्मचारी किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में जाने में अक्षम नहीं थे। इसके अलावा, एसोसिएशन के उपनियम उसे अपने सदस्यों की ओर से कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं करते।

याचिका खारिज

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से आगे पूछा कि न्यायिक अधिकारियों को उनके आधिकारिक काम में कर्मचारियों द्वारा सहायता क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जिसमें उनके आवासों से फाइलें ले जाने जैसे कार्य शामिल हैं। याचिकाकर्ता संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहा। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी न्यायिक अधिकारियों को कानूनी काम में सहायता करते हैं, जिसमें केस फाइलें संभालना भी शामिल है, जो उनकी सेवा का एक अभिन्न अंग है और जबरन श्रम का उदाहरण नहीं है।

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इन टिप्पणियों के आलोक में, न्यायमूर्ति माथुर ने निष्कर्ष निकाला:

“न्यायिक अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही हैं जो अदालतों से आवासों तक फाइलें और अन्य सामग्री ले जाते हैं और वापस ले जाते हैं। वे न्याय प्रदान करने में न्यायिक अधिकारियों की सहायता करते हैं, और इसे जबरन श्रम या निर्धारित कर्तव्यों से परे कोई काम लेना नहीं कहा जा सकता।”

इन आधारों पर, न्यायालय ने माना कि याचिका विचारणीय नहीं थी और तदनुसार इसे खारिज कर दिया।

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