एक महिला की गरिमा उसका सर्वोच्च सम्मान है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में सलमान की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर शादी के कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि एक महिला की गरिमा और सम्मान का उल्लंघन उसके आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाता है, जिससे न केवल शारीरिक चोटें आती हैं, बल्कि गहरे मानसिक घाव भी होते हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36778/2024 में यह आदेश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला अलीगढ़ के क्वार्सी पुलिस स्टेशन में 17 जून, 2024 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ। शिकायतकर्ता, पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को उसके पति सलमान द्वारा अवैध गतिविधियों में धकेला गया। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता को अजनबियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया और हिंसा की धमकियों के तहत उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। उसे बचाने के प्रयासों का सलमान ने हथियारबंद हमला करके सामना किया, जो कथित तौर पर शिकायतकर्ता के घर में घुस गया और पीड़िता को अगवा करने की धमकी दी।

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25 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किए गए सलमान ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि आरोप वैवाहिक विवादों से उपजे हैं और मनगढ़ंत हैं। उनके वकील मनीष कुमार द्विवेदी और सोनू कुमार तिवारी ने समयसीमा में विसंगतियों और एफआईआर दर्ज करने में देरी की ओर इशारा किया। हालांकि, अतिरिक्त सरकारी वकील और वकील योगेश कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने प्रतिवाद किया कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के बयान गंभीर आरोपों की पुष्टि करते हैं।

संबोधित कानूनी मुद्दे

1. आरोपों की प्रकृति: अदालत ने जांच की कि क्या मामला वैवाहिक विवाद या गंभीर आपराधिक आचरण से जुड़ा है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि मामला सामान्य वैवाहिक कलह से परे है, जिसमें शोषण के गंभीर आरोप शामिल हैं।

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2. पीड़िता का बयान: पीड़िता की विस्तृत गवाही में प्रणालीगत दुर्व्यवहार, जबरन शोषण और यौन हिंसा का वर्णन किया गया है, जो आरोपों की गंभीर प्रकृति को रेखांकित करता है।

3. एफआईआर दर्ज करने में देरी: देरी से एफआईआर दर्ज करने के बारे में बचाव पक्ष के तर्क को संबोधित करते हुए, अदालत ने कहा कि अत्यधिक शोषण के मामलों में ऐसी देरी असामान्य नहीं है, जहां पीड़ितों को धमकियों और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है।

4. जमानत के लिए विचार: अदालत ने आरोपों की गंभीरता, संभावित सजा और आरोपी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को डराने की संभावना पर विचार किया।

अदालत द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने जमानत याचिका खारिज करते हुए एक महिला की गरिमा की पवित्रता और उसके खिलाफ अपराधों के विनाशकारी प्रभाव पर गहन टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरोप सामान्य वैवाहिक विवादों के दायरे से परे हैं, जो पीड़िता के सम्मान और आत्मसम्मान पर प्रहार करते हैं।

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे अपराध न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक निशान भी छोड़ जाते हैं। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा:

“बलात्कारी न केवल शारीरिक चोट पहुँचाता है, बल्कि महिला की सबसे प्रिय संपत्ति- उसकी गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा पर अमिट दाग छोड़ जाता है। इस तरह के कृत्य पीड़िता को अपमानित और अपमानित करते हैं, जिससे उसे एक दर्दनाक अनुभव होता है जो उसके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाता है।”

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के आरोपों ने प्रणालीगत दुर्व्यवहार और शोषण की एक भयावह तस्वीर पेश की है। न्यायमूर्ति सिंह ने टिप्पणी की कि इस तरह के अपराध विशेष रूप से जघन्य हैं क्योंकि वे एक महिला की स्वायत्तता और सुरक्षा की भावना को छीन लेते हैं। उन्होंने आरोपों को “पीड़िता के सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर आघात” बताया, जो उसके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को हुए अपूरणीय नुकसान को रेखांकित करता है।

निर्णय

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सलमान को जमानत देने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आरोपों की गंभीरता, संभावित सजा की गंभीरता और मामले की समग्र परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि मामले में केवल वैवाहिक कलह ही शामिल नहीं थी, बल्कि पीड़िता के साथ प्रणालीगत दुर्व्यवहार, जबरदस्ती और शोषण के बेहद परेशान करने वाले आरोप भी थे। न्यायाधीश ने अपराधों को जघन्य और गंभीर प्रकृति का बताया, जिसकी सख्त न्यायिक जांच की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सलमान के खिलाफ आरोप – अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और उसके परिवार को धमकाना – विश्वास और मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। पीड़िता की गवाही, जिसमें उसके दर्दनाक अनुभवों का विवरण था, अदालत के फैसले में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम किया।

अदालत ने अपने फ़ैसले में कई पहलुओं पर विचार किया:

1. आरोपों की गंभीरता: आरोपों में भारतीय दंड संहिता (धारा 498-ए, 323, 328, 376-डी, 504, 506 और 120-बी) और दहेज निषेध अधिनियम (धारा 3/4) के तहत गंभीर अपराध शामिल थे। सामूहिक बलात्कार और दहेज उत्पीड़न सहित इन आरोपों की गंभीरता ने ज़मानत देने से इनकार करने की ज़रूरत को रेखांकित किया।

2. गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना: आरोपों की प्रकृति और आरोपी और पीड़ित के बीच संबंधों को देखते हुए, अदालत ने सलमान को ज़मानत दिए जाने पर गवाहों को डराने या सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की।

3. एफआईआर दर्ज करने में देरी: जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से मामला मनगढ़ंत होने का संकेत मिलता है, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि पीड़ितों द्वारा सामना किए जाने वाले भय और सामाजिक दबाव के कारण अत्यधिक दुर्व्यवहार और जबरदस्ती के मामलों में देरी असामान्य नहीं है।

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4. सार्वजनिक हित और न्यायिक जिम्मेदारी: न्यायमूर्ति सिंह ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी गरिमा को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से गलत संदेश जाएगा, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने की कानूनी प्रणाली की क्षमता में जनता का विश्वास कम होगा।

इन विचारों के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सलमान की जमानत पर रिहाई न तो न्यायसंगत होगी और न ही विवेकपूर्ण, अपराध की गंभीरता और पीड़ित और समाज के लिए इसके निहितार्थों को देखते हुए। न्यायमूर्ति सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा:

“मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, साथ ही पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों, अपराध की गंभीरता और दंड की कठोरता को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत के मामले तक ही सीमित थीं और इससे चल रहे मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति सिंह ने न्यायपालिका की प्रतिबद्धता दोहराई कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों को उस गंभीरता के साथ निपटाया जाए जिसके वे हकदार हैं।

तदनुसार जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया और अदालत ने आदेश दिया कि बिना किसी अनावश्यक देरी के मुकदमा आगे बढ़े। यह निर्णय महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और शोषण और दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के न्यायपालिका के संकल्प को रेखांकित करता है।

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