सुप्रीम कोर्ट 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में परीक्षा प्रक्रिया के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई द्वारा गहन जांच की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि केवल उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच ही मामले में न्याय सुनिश्चित कर सकती है। आवेदकों ने परीक्षा के संचालन में आयोग के रवैये को चुनौती दी है, लगातार परीक्षा को रद्द करने का आग्रह किया है।

इसके अलावा, याचिका में विरोध प्रदर्शन के दौरान उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज करने के लिए जिम्मेदार जिला एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। इस कार्रवाई ने तनाव को बढ़ा दिया और परीक्षा रद्द करने की मांग को तेज कर दिया।

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चल रहे अशांति के बीच, केवल 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा को गंभीर व्यवधान के बाद रद्द कर दिया गया। अशांति के बावजूद, BPSC ने आगे बढ़कर इस रद्द की गई परीक्षा को 4 जनवरी के लिए पुनर्निर्धारित किया, जिसमें लगभग 6,000 उम्मीदवार भाग लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने आश्वासन दिया है कि याचिका को 7 जनवरी, मंगलवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब BPSC को विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उम्मीदवार कथित विसंगतियों और अनुचित प्रथाओं के कारण न्याय और पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

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