इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया

लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप करते हुए शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर को अवमानना नोटिस जारी किया। यह नोटिस एक अन्य अधिकारी को भी भेजा गया है और उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि 12 फरवरी 2025 को जारी किए गए अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए वे जिम्मेदार क्यों न ठहराए जाएं। यह आदेश अजय सिंह, जो कि एक दोषी कैदी हैं, के इलाज और अस्पताल ले जाने से संबंधित था।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यह आदेश अजय सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत को जानकारी मिली कि सिंह के इलाज को सुनिश्चित करने के लिए दिए गए विशेष निर्देशों के बावजूद, पुलिस द्वारा बार-बार आवश्यक एस्कॉर्ट उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे उनकी चिकित्सा सुविधा बाधित हुई। वर्तमान में अजय सिंह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के आर्थोपेडिक्स विभाग में बाह्य रोगी (ओपीडी) के रूप में इलाजरत हैं, और उन्हें अदालत के निर्देशों के अनुसार नियमित अस्पताल देखभाल मिलनी थी।

READ ALSO  वादी को पीड़ित द्वारा दायर डीवी अधिनियम की कार्यवाही को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

मूल आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पुलिस कमिश्नर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषी-अपीलकर्ता को केजीएमयू, बलरामपुर अस्पताल, या किसी अन्य निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा में आवश्यक उपचार के लिए पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाए। हालांकि, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन न करने के कारण न्यायालय को सख्त रवैया अपनाना पड़ा।

Play button

इस मामले की सुनवाई 14 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए निर्धारित की गई है, और अदालत ने अपने कार्यालय को यह भी निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई की तारीख तक सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

READ ALSO  कोरोना संक्रमण से दो अधिकारियों की मौत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles