इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग आदेश पर लगाई रोक, उन्नाव डीएम और बीएसए से पूछा– भारी जुर्माना क्यों न लगाया जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक ब्लैकलिस्टिंग (काली सूची में डालने) के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्थापित कानूनी सिद्धांत के अनुसार, ऐसा कोई भी आदेश बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए या अनिश्चित काल के लिए पारित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करने में अधिकारियों की विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, खंडपीठ ने उन्नाव के जिलाधिकारी (DM) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, और ऐसा न करने पर भारी हर्ज़ाना लगाने की चेतावनी दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 7 जुलाई, 2025 को पारित किया।

मामले की पृष्ठभूमि

न्यायालय, मेसर्स क्रॉप्सकेयर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसके निदेशक अंकित दीक्षित के माध्यम से दायर एक रिट याचिका (WRITC संख्या 6285/2025) पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए तीन आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी थी, जिनके तहत फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित जायसवाल, आदेश श्रीवास्तव और शोभित मोहन शुक्ला पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व मुख्य स्थायी अधिवक्ता (C.S.C.) और अधिवक्ता अभिनव सिंह ने किया।

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न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

पीठ ने अपने आदेश की शुरुआत यह कहते हुए की, “यह एक सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि ब्लैकलिस्टिंग का आदेश बिना कारण बताओ नोटिस के, और निश्चित रूप से अनिश्चित काल के लिए, पारित नहीं किया जा सकता है।”

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णयों में बार-बार समझाया गया है, जिनमें शामिल हैं:

  • यूरेशियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
  • रघुनाथ ठाकुर बनाम बिहार राज्य
  • गोरखा सिक्योरिटी सर्विसेज बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली)
  • कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट, बीएसएनएल
  • मेसर्स डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
  • वेटइंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
  • यू.एम.सी. टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम एफसीआई व अन्य

न्यायालय ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि स्पष्ट कानूनी स्थिति और भारत के संविधान के अनुच्छेद 144 के तहत सभी अधिकारियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करने की संवैधानिक बाध्यता के बावजूद, न्यायालय में लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, “…हम हर दिन उपरोक्त आधार पर डिबारमेंट या ब्लैकलिस्टिंग के आदेशों को चुनौती देने वाली ऐसी याचिकाओं से भर जाते हैं, इसलिए यह उच्च समय है कि हम ऐसी चूकों के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाएं।” न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के कारण याचिकाकर्ता को वित्तीय खर्चों और अन्य कठिनाइयों का सामना करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और इससे “न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है।”

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अंतरिम आदेश और निर्देश

अपने अंतरिम आदेश में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि “अगली सुनवाई की तारीख तक, तीनों आक्षेपित आदेशों पर रोक रहेगी।”

इसके अलावा, पीठ ने उन्नाव के जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 10 दिनों के भीतर अपने स्वयं के शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। अधिकारियों को अपने कार्यों को न्यायोचित ठहराना होगा और यह भी स्पष्ट करना होगा कि “क्यों, यदि यह पाया जाता है कि कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के विरुद्ध है, जिसका पालन करने के लिए वे बाध्य हैं, तो उन पर प्रत्येक पर कम से कम 50,000 रुपये का भारी हर्ज़ाना न लगाया जाए।”

मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई, 2025 को होगी।

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