बच्चे की गवाही में मामूली विसंगतियां सच्चाई को कम नहीं करतीं: हाईकोर्ट ने चार लोगों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तरसेम सिंह द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें 1999 में लखीमपुर खीरी में हुई चार लोगों की हत्या के मामले में उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा की पुष्टि की गई है। जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस ज़फ़र अहमद की खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित के बच्चों की गवाही, जो घटना के समय नाबालिग चश्मदीद थे, “ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद” थी। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के मुकर जाने के बावजूद इन बच्चों की गवाही अडिग रही।

मामले की पृष्ठभूमि

यह घटना 18/19 मई, 1999 की मध्यरात्रि को लखीमपुर खीरी के ग्राम फुलवरिया में हुई थी। शुरुआत में, गुरदीप कौर (अपीलकर्ता की सह-अभियुक्त और मृतक में से एक की पत्नी) ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 7-8 अज्ञात बदमाशों ने डकैती की और उसके पति बलविंदर सिंह, उनके दोस्त सरवन सिंह कलसी, उसकी सास नसीब कौर और बड़ी मां सुखविंदर कौर की हत्या कर दी।

हालांकि, पुलिस जांच में बाद में खुलासा हुआ कि गुरदीप कौर के अपीलकर्ता तरसेम सिंह के साथ अवैध संबंध थे। आरोप लगाया गया कि दोनों ने अपने संबंधों का विरोध करने वाले परिवार के सदस्यों को रास्ते से हटाने के लिए इन हत्याओं को अंजाम दिया। ट्रायल के दौरान गुरदीप कौर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने 5 सितंबर, 2008 को तरसेम सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 404 के तहत दोषी ठहराया था।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील ने दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि मामला मुख्य रूप से बाल गवाहों (PW-4 और PW-5) की गवाही पर आधारित था, जो उनके अनुसार “सिखाए-पढ़ाए जाने के प्रति संवेदनशील” और “अविश्वसनीय” थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुख्य गवाहों (PW-1 और PW-3) के मुकर जाने और गवाही व मेडिकल साक्ष्यों के बीच विसंगतियों के कारण अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो गई है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से ए.जी.ए. ने तर्क दिया कि बच्चे “प्राकृतिक गवाह” थे जिनकी घटनास्थल पर मौजूदगी स्थापित थी। राज्य ने तर्क दिया कि फॉरेंसिक और मेडिकल साक्ष्य गवाही की पुष्टि करते हैं, और अपीलकर्ता के पास से मृतकों के आभूषणों की बरामदगी अपराध के मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रदान करती है।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने बाल गवाहों, गुरविंदर सिंह (PW-4) और जगजीत सिंह (PW-5) की विश्वसनीयता पर विस्तार से ध्यान केंद्रित किया। बेंच ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच की थी।

उनकी गवाही की विश्वसनीयता पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा:

“बाल गवाह के बयान की पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यदि उसका बयान अदालत में विश्वास पैदा करता है और उसमें कोई बनावट या सुधार नहीं है, तो अदालत उसकी गवाही पर भरोसा कर सकती है। बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि वह सिखाए जाने के प्रति संवेदनशील होता है।”

बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों ने न केवल अपीलकर्ता को बल्कि अपनी मां गुरदीप कौर को भी दोषी बताया, जो “झूठे फंसाने की किसी भी संभावना को खारिज करता है।” कोर्ट ने आगे कहा कि घटना के आठ दिनों तक उनकी चुप्पी, सदमे और अभियुक्त द्वारा दी गई जान से मारने की धमकियों को देखते हुए एक “स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया” थी।

मेडिकल साक्ष्यों के संबंध में, कोर्ट ने पाया कि यह गवाहों के बयान के साथ “पूर्ण सामंजस्य” में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र (firearm) और धारदार हथियारों के घावों का संयोजन दिखाया गया, जो गवाहों द्वारा तरसेम सिंह के पास बंदूक और गुरदीप कौर के पास बड़े चाकू होने के विवरण से मेल खाता है। कोर्ट ने माना कि मामूली विसंगतियां अक्सर विश्वसनीयता को बढ़ाती हैं, न कि उसे कम करती हैं।

मुकर गए गवाह (PW-1) के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा:

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“PW-1 का अपने पहले के बयान से पीछे हटना और भौतिक तथ्यों को छिपाना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसे अभियुक्त पक्ष द्वारा अपने पक्ष में कर लिया गया है।”

बेंच ने फॉरेंसिक रिपोर्ट (Ext. Ka-41) को भी महत्व दिया, जिसमें घटनास्थल पर मिले कारतूसों का मिलान मृतक बलविंदर सिंह की लाइसेंसी बंदूक से हुआ। कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि केवल एक जवाबी गोली चलाई गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कई कारतूस चले थे, जो अभियोजन पक्ष के सुनियोजित हमले के संस्करण के अनुरूप हैं।

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हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की कड़ियों को बिना किसी संदेह के स्थापित किया है।

“साक्ष्य लगातार अपीलकर्ता के दोष की ओर इशारा करते हैं, जिससे उसकी बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार नहीं बचता है।”

अपील खारिज कर दी गई और विशेष/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा 5 सितंबर, 2008 को पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई। तरसेम सिंह, जो वर्तमान में जेल में है, कानून के अनुसार अपनी शेष सजा काटता रहेगा।

मामले का विवरण

  • केस टाइटल: तरसेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
  • केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 2528 ऑफ 2008
  • बेंच: जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस ज़फ़र अहमद
  • अपीलकर्ता के वकील: रिशद मुर्तजा, फरहत जमाल सिद्दीकी, ऐश्वर्या मिश्रा, अरुण कुमार शुक्ला, अनुराधा सिंह, फुरकान, जलील अहमद, जयंत सिंह तोमर, मंजू गुप्ता, अर्पिता श्रीवास्तव
  • प्रतिवादी (राज्य) के वकील: सरकारी अधिवक्ता, अरुणेंद्र (एजीए)
  • दिनांक: 7 अप्रैल, 2026

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