इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में जमानत के बावजूद आरोपी की रिहाई पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुख्यात उन्नाव बलात्कार मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी रामचंद्र यादव की जमानत मंजूर होने के बावजूद उसकी रिहाई पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला बलात्कार पीड़िता के गर्भ में पल रहे भ्रूण के आरोपी के पिता होने की पुष्टि करने वाली नई फोरेंसिक रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के बाद आया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने मामले की जटिलताओं पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कथित तौर पर आरोपी द्वारा गर्भवती की गई नाबालिग पीड़िता शामिल थी। अदालत का फैसला फोरेंसिक रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्षों और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार द्वारा आगे की प्रस्तुतियों पर आधारित है।

READ ALSO  भारतीय समाज में यह धारणा कि कोई लड़की यौन शोषण का झूठा आरोप नहीं लगाएगी, अब कमजोर पड़ रही है: केरल हाईकोर्ट

अदालत ने यादव को 20 जून को जमानत दी थी, जिसके बाद राज्य के डीजीपी ने मामले पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट, जिसमें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के परिणाम शामिल थे, ने यादव की रिहाई को रोकने के अदालत के नवीनतम निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर किया गया।

Video thumbnail

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप नाबालिगों के खिलाफ अपराधों से जुड़े संवेदनशील मामलों से निपटने में उसके सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। पीठ ने आदेश दिया कि रिहाई पर रोक लगाने के फैसले का 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जाए।

Also Read

READ ALSO  विधायिका कभी राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त नही करेगी: सुप्रीम कोर्ट

पिछले साल उन्नाव जिले के गंगा घाट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई एक घटना से उत्पन्न यह मामला पिछले साल 5 सितंबर को यादव की गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक जांच के दायरे में है। इस घटना की आधिकारिक तौर पर पिछले साल 21 अप्रैल को रिपोर्ट की गई थी, और तब से, इस मामले में कई घटनाक्रम हुए हैं, जिसके कारण यह हालिया अदालती आदेश आया है।

READ ALSO  क्या कटऑफ तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को राहत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट कि दो जजों कि पीठ ने दिया अलग- अलग फ़ैसला फैसला सुनाया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles