बिकरू कांड: विकास दुबे के साथी बाबलू की दूसरी जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी सहयोगी बाबलू उर्फ बल्लू मुसलमान उर्फ इस्लाम बेग की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बाबलू पर 2020 के बिकरू हत्याकांड में शामिल होने का गंभीर आरोप है, जिसमें आठ पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “मैंने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है। चूंकि मुकदमे की सुनवाई चल रही है और आरोपों की प्रकृति व घटना के तरीके को देखते हुए, अब तक की हिरासत की अवधि को लंबा नहीं माना जा सकता। अतः जमानत का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।”

READ ALSO  यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मौलाना सिद्दीकी सामूहिक धर्मांतरण मामले में सुनवाई में देरी कर रहे हैं

बाबलू 25 अगस्त 2020 से जेल में बंद है। उसे बिकरू हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की एक टीम पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पुलिस टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी।

Video thumbnail

इस घटना के बाद विकास दुबे को 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। पुलिस के अनुसार, उज्जैन से कानपुर लाते समय वह भागने की कोशिश कर रहा था, जब रास्ते में पुलिस वाहन पलट गया।

READ ALSO  POCSO मामलों को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

बाबलू की यह दूसरी जमानत याचिका थी, जिसे अदालत ने गंभीर आरोपों और चल रहे मुकदमे की स्थिति को देखते हुए अस्वीकार कर दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles