7 साल तक अपराध मुक्त रहने के बाद गुंडा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत वाहिद उर्फ ​​अब्दुल वाहिद के खिलाफ पारित निष्कासन आदेशों को सबूतों के अभाव और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लेने का हवाला देते हुए रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12979/2024 में याचिकाकर्ता वाहिद ने दो आदेशों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पारित 10.04.2024 का निष्कासन आदेश और उसके बाद 21.06.2024 को मेरठ संभाग के आयुक्त द्वारा उसकी अपील को खारिज करना। दोनों आदेश उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत दिए गए थे, जिसमें वाहिद को गाजियाबाद जिले से छह महीने के लिए निष्कासित करने की मांग की गई थी।

वाहिद का निष्कासन 2016 और 2023 के बीच दर्ज तीन आपराधिक मामलों पर आधारित था, साथ ही एक पुलिस रिपोर्ट में उसे “खूंखार अपराधी” बताया गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने माना कि गाजियाबाद में उसकी मौजूदगी से सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है, जबकि मेरठ के आयुक्त ने अपील पर निर्णय को बरकरार रखा।

शामिल कानूनी मुद्दे:

1. उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का गलत इस्तेमाल: अदालत ने जांच की कि क्या वाहिद को अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत “गुंडा” घोषित किया जा सकता है, जिसके लिए आदतन आपराधिक व्यवहार और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होना आवश्यक है।

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2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन: वाहिद ने तर्क दिया कि निष्कासन ने उनके मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया।

3. अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाई: वाहिद ने तर्क दिया कि निष्कासन आदेश मनमाना था, क्योंकि उद्धृत अपराध या तो हल हो चुके थे या व्यक्तिगत प्रकृति के थे, और सात साल का अंतराल था जिसके दौरान कोई अपराध नहीं किया गया था।

प्रस्तुत तर्क:

याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद समीउज्जमां खान ने तर्क दिया कि निष्कासन पिछले व्यक्तिगत विवादों पर आधारित था, न कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी खतरे पर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाहिद 2023 से पहले सात वर्षों तक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था, और उसके खिलाफ दायर सभी मामलों में उसे जमानत दी गई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अधिकारी यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि वाहिद के कार्य उसे अधिनियम के तहत “गुंडा” घोषित करने के मानदंडों को कैसे पूरा करते हैं।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि वाहिद ने समुदाय के लिए खतरनाक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिसने गाजियाबाद से उसके निष्कासन को उचित ठहराया।

न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय:

न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने मामले की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों के दृष्टिकोण में कई कमियों का हवाला देते हुए निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया।

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1. आदतन अपराध साबित करने में विफलता: अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून के तहत, किसी व्यक्ति को केवल तभी “गुंडा” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जब वह आदतन अपराध करता हो। इसने वाहिद की ओर से सात वर्षों की अवधि में किसी भी आपराधिक गतिविधि की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, यह सवाल उठाया कि अधिकारी 2023 में एक मामले के आधार पर उसे कैसे खतरा मान सकते हैं।

“याचिकाकर्ता ने लगभग सात वर्षों की अवधि में कभी भी किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहा … अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैसे संतुष्ट थे कि याचिकाकर्ता ‘गुंडा’ की श्रेणी में आता है … एक अति तकनीकी दृष्टिकोण प्रतीत होता है,” अदालत ने कहा।

2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन: अदालत ने फिर से पुष्टि की कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई को स्पष्ट सबूतों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसने कहा कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा समाज के लिए खतरे के बारे में खुद को संतुष्ट किए बिना एक नियमित और यांत्रिक तरीके से काम किया था।

– “भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(डी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों का एक मूल्यवान अधिकार है और इसे केवल अस्पष्ट और अपर्याप्त आरोपों के आधार पर नहीं छीना जा सकता है,” अदालत ने कहा।

3. न्यायिक आवेदन की कमी: अपने निर्णय को उचित ठहराने में अधिकारियों की विफलता की आलोचना करते हुए, अदालत ने कहा कि निर्वासन आदेश केवल पुलिस रिपोर्टों पर आधारित था, जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं की गई थी।

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– अदालत ने टिप्पणी की, “आक्षेपित आदेश में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, गाजियाबाद ने उक्त आदेश पारित करने से पहले कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि की है।”

4. केस लॉ संदर्भ: अदालत ने शंकर जी शुक्ला बनाम आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद (2005) और इरफान खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001) में स्थापित मिसाल का हवाला दिया, जहां यह माना गया था कि निर्वासन आदेश अस्पष्ट पुलिस रिपोर्टों के बजाय वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए।

निष्कर्ष:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और मेरठ संभाग के आयुक्त के दोनों आदेश मनमाने थे और निर्वासन के लिए कानूनी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे। निर्वासन आदेश को रद्द कर दिया गया, और वाहिद की याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

मुख्य केस विवरण:

– केस संख्या: आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12979/2024

– बेंच: न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव

– याचिकाकर्ता: वाहिद @ अब्दुल वाहिद

– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

– याचिकाकर्ता के वकील: मोहम्मद समीउज्जमां खान

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