इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा की मांग करने वाले आठ अंतरधार्मिक जोड़ों की याचिकाएं खारिज कर दीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा की मांग करने वाले आठ अंतरधार्मिक जोड़ों की याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनकी शादियां उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून का अनुपालन नहीं करती हैं।

2021 में पारित, उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन द्वारा धार्मिक रूपांतरण पर रोक लगाता है।

जोड़ों ने अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से अपनी सुरक्षा और अपने वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने के लिए हाई कोर्ट से निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने 10 से 16 जनवरी के बीच अलग-अलग तारीखों पर ये याचिकाएं खारिज कर दीं.

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न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि ये अंतरधार्मिक विवाह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन नहीं किया गया था।

आठ मामलों में, पांच मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से शादी करने के और तीन हिंदू पुरुषों द्वारा मुस्लिम महिलाओं से शादी करने के थे। कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं के धर्म का जिक्र किया.

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याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “तथ्य को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। नतीजतन, रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”

हालाँकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला छोड़ दिया कि यदि उन्होंने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपनी शादी को रद्द कर दिया है तो वे नई रिट याचिका दायर कर सकते हैं।

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