इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को आगरा के दयालबाग में राधास्वामी सत्संग भवन के खिलाफ विध्वंस कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और तब तक जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आगरा प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देने वाली राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।
जब मामला अदालत के समक्ष उठाया गया, तो राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर दलीलें सुनी जाएंगी.
24 सितंबर को, जब राजस्व टीम विवादित भूमि पर “अवैध” निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची तो सत्संग सभा के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गये.
आरोप है कि राधास्वामी सत्संग सभा ने “सार्वजनिक भूमि” पर अवैध रूप से इमारत का निर्माण किया है।
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विवाद की जड़ शहर को यमुना नदी के पास के गांवों से जोड़ने वाली सार्वजनिक भूमि पर लगाए गए द्वार थे।
23 सितंबर को, जिला अधिकारी, पुलिस के साथ, विवादित भूमि पर पहुंचे थे और गेट सहित “अवैध” निर्माण के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि, राधास्वामी सत्संग सभा के सदस्यों ने फिर से गेट लगा दिया।
24 सितंबर को, महिलाओं और बच्चों सहित सत्संग सभा के लगभग 200 सदस्यों ने आगरा प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया और विध्वंस अभियान को रोकने के लिए पथराव किया।
बाद में, विध्वंस अभियान में बाधा डालने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए सत्संग सभा के सदस्यों के खिलाफ न्यू आगरा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।